लॉकडाउन के दौरान क्या किसानों को हाईवे पर टोल देने से राहत दी जा सकती है? कर्नाटक हाईकोर्ट ने NHAI से पूछा

Update: 2020-04-30 05:00 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को अदालत को यह सूचित करने के लिए कहा है कि क्या लॉकडाउन की स्थिति के दौरान टोल के भुगतान के संबंध में किसानों कोई रियायत दी जा सकती है।

अदालत ने लॉकडाउन के कारण ग्रामीण संकट के मुद्दे पर पीयूसीएल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

पीयूसीएल के वकील ने कई मुद्दों का उल्लेख किया और विभिन्न निकायों द्वारा कृषि, बागवानी और फूलों के संचालन में शामिल किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतियां प्रस्तुत कीं।

मुख्य न्यायाधीश एएस ओका और न्यायमूर्ति बीवी नागरथना की पीठ ने कहा,

"भारत सरकार द्वारा आदेश दिए गए हैं और साथ ही राज्य सरकार किसानों को उपज के परिवहन और बिक्री सहित विभिन्न कार्यों की अनुमति दे रही है। प्रस्तुतिकरण से और पेश किए गए दस्तावेजों से ऐसा प्रतीत होता है कि किसानों को कई मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है।" 

कोर्ट ने राज्य को यह भी निर्देश दिया कि वह 5 मई को सूचित करे कि क्या राज्य सरकार द्वारा जमीनी स्तर, तालुका स्तर और जिला स्तर पर कोई मशीनरी स्थापित की गई है ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिशा-निर्देश लागू होने पर किसानों के दुखों को दूर किया जा सके।   

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