'उसका इरादा दुर्व्यवहार करने, अदालत को आंखें दिखाने का था': कलकत्ता हाईकोर्ट ने वकील पर 50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया
कलकत्ता हाईकोर्ट से दुर्व्यवहार करने, अदालत को आंखें दिखाने का इरादा रखने वाले एक वकील के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस वकील पर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया।
यह आदेश एकल न्यायाधीश की ओर से एक रिट अपील पर सुनवाई के दौरान आया।
अपने आदेश में न्यायालय ने इस मामले में पहले के आदेश (दिनांक 16 अक्टूबर 2023) को ध्यान में रखते हुए कहा कि जस्टिस बिबेक चौधरी ने माना था कि रिट याचिका की सुनवाई जस्टिस सुवरा घोष द्वारा की जाएगी और इसलिए न्यायालय ने आदेश दिया कि उक्त निर्देश इसका पालन किया जाना चाहिए क्योंकि यह दावा किया गया था कि काफी हद तक इसे उन्होंन सुना था।
इसके बाद कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील का इरादा अपनी आंखें दिखाना और कोर्ट का दुरुपयोग करना था।
वकील के अपमानजनक आचरण को देखते हुए अदालत ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील पर 50 हज़ार रुपए जमा करने का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना हाईकोर्ट कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण के पास जमा करवाने का निर्देश दिया गया।