BREAKING | हाईकोर्ट ने पूर्व SEBI प्रमुख माधबी पुरी बुच के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश पर लगाई रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, जिसमें पूर्व SEBI प्रमुख माधबी पुरी बुच और पूर्णकालिक सदस्यों तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।
बुच और अन्य अधिकारियों ने बाद में मामला रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
जस्टिस शिवकुमार डिगे ने मामले की तत्काल सुनवाई करने पर सहमति जताई थी और बुच और अन्य अधिकारियों के पक्ष में कार्यवाही पर रोक लगाई।
मामले की पृष्ठभूमि
स्पेशल कोर्ट ने माधबी, अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण जी और कमलेश वार्ष्णेय (SEBI के पूर्णकालिक सदस्य) के साथ-साथ BSE के निदेशक सुंदररामन राममूर्ति और BSE के जनहित निदेशक प्रमोद अग्रवाल के खिलाफ जांच का आदेश दिया।
जज ने स्पष्ट किया कि उन्होंने शिकायत में बताए गए "अपराध की गंभीरता" पर विचार किया। इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश दिया गया।
कोर्ट ने कहा था,
"प्रथम दृष्टया नियामक चूक और मिलीभगत के सबूत हैं, जिसके लिए निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। कानून प्रवर्तन और SEBI की निष्क्रियता के कारण धारा 156(3) CrPC के तहत न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।"