बॉम्बे हाईकोर्ट ने पासपोर्ट अथॉरिटी को बलात्कार के अपराध में सज़ायाफ्ता एक्टर शाइनी आहूजा का पासपोर्ट 10 साल के लिए रिन्यू करने पर विचार करने का निर्देश दिया

Update: 2023-08-09 06:23 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय पासपोर्ट प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह हाईकोर्ट में लंबित अपील के आधार पर बलात्कार के अपराध के दोषी एक्टर शाइनी आहूजा के पासपोर्ट के नवीनीकरण को न रोके।

जस्टिस अमित बोरकर ने कहा, “इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान पासपोर्ट को छह से अधिक मौकों पर रिन्यू किया गया और जमानत शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, आवेदक ने आवेदक के पासपोर्ट को नवीनीकृत करने के लिए पासपोर्ट प्राधिकरण को निर्देश देने का मामला बनाया है।  बशर्ते वह दस साल के लिए पासपोर्ट रिन्यू के लिए पात्र हो।" 

मुंबई की एक सत्र अदालत ने 30 मार्च, 2011 को शाइनी आहूजा को अपनी घरेलू नौकरानी से बलात्कार (आईपीसी की धारा 376) करने के लिए दोषी ठहराया था और सात साल कैद की सजा सुनाई थी।

 आहूजा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक अपील में अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी, जिसने उन्हें 27 अप्रैल, 2011 को जमानत दे दी। उन पर लगाई गई शर्तों में से एक अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने की शर्त थी। जिन स्थानों की वह यात्रा करना चाहते थे, उनकी पूरी यात्रा कार्यक्रम देने के बाद उन्हें 5 दिसंबर, 2011 को विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी।  तदनुसार अदालत ने आहूजा का पासपोर्ट वापस करने का निर्देश दिया।

अपनी याचिका में आहूजा ने दावा किया कि उन्होंने अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए फिलीपींस में भारतीय दूतावास से संपर्क किया था।  हालांकि, उन्होंने नवीनीकरण के लिए एक आवश्यक दस्तावेज के रूप में एक अदालत के आदेश का हवाला दिया और वैधता अवधि निर्दिष्ट करने के लिए अदालत के आदेश की मांग की, जिसमें विफल रहने पर इसे केवल एक वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।

 आहूजा ने अपने वकील करमसिंह बी. राजपूत के माध्यम से कहा कि एक वर्ष की अवधि के लिए पासपोर्ट के नवीनीकरण से उन्हें अनावश्यक कठिनाई हो रही है क्योंकि कुछ देश छह महीने से कम की वैधता वाले पासपोर्ट वाले नागरिकों को उस देश में रहने की अनुमति नहीं देते हैं।

अदालत ने कहा,

 “ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान आवेदक का पासपोर्ट छह बार नवीनीकृत किया गया है,  इसलिए, यह संभावना नहीं है कि आवेदक भागने की जोखिम उठाएगा।"

 तदनुसार, अदालत ने अंतरिम आवेदन का निपटारा किया और निम्नलिखित आदेश पारित किया, 

“प्रतिवादी नंबर 2 और 3 को निर्देशित किया जाता है कि दस साल की अवधि के लिए पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए आवेदक का आवेदन वर्तमान अपील की लंबितता के आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा।   बशर्ते आवेदक अन्यथा पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए पात्र हो।''

 केस टाइटल: शाइनी सूरज आहूजा बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एवं अन्य | 10753/2023

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