बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की अदालतों में महिला वकीलों, वादकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए समिति के गठन का निर्देश दिया

Update: 2023-06-29 10:22 GMT

Bombay High Court

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की अदालतों में महिला वकीलों, वादकारियों और कर्मचारियों के सामने आने वाली बुनियादी ढांचे और सुरक्षा मुद्दों के समाधान के लिए दो सप्ताह के भीतर एक समिति गठित करने का निर्देश दिया। कमेटी को चार सप्ताह के भीतर सर्वे कर रिपोर्ट देनी है।

कार्यवाहक चीफ जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि समिति में प्रधान जिला न्यायाधीश, संबंधित जिला बार एसोसिएशन की महिला प्रतिनिधि, राजस्व से अतिरिक्त कलेक्टर और राज्य के प्रत्येक जिले से कार्यकारी अभियंता (पीडब्ल्यूडी) शामिल होंगे।

अदालत गैर सरकारी संगठन जन अदालत सेंटर फॉर पैरालीगल सर्विसेज एंड लीगल एड सोसाइटी और पुणे की वकील माधवी परदेशी द्वारा अदालत परिसर में महिलाओं की समस्याओं के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में महिलाओं के लिए सुरक्षा चिंताओं पर भी प्रकाश डाला गया है और अदालत परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की गई है।

याचिका में महिला वकीलों द्वारा बच्चे पैदा करने के बाद प्रैक्टिस बंद करने के लिए मजबूर होने की समस्या की ओर इशारा किया गया है और अदालत परिसर में बच्चों की देखभाल की सुविधाएं प्रदान करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।

याचिका के अनुसार, 1 जनवरी, 2019 तक महाराष्ट्र में लगभग 1,60,000 वकील हैं, जिनमें से 40,000 महिलाएं हैं। याचिका में कहा गया है कि इन आंकड़ों के बावजूद, महिलाओं के लिए अलग से बार रूम नहीं हैं। याचिका के अनुसार, अलग बार रूम की स्थापना के लिए आवश्यक महिला अधिवक्ताओं की संख्या प्रदान करने वाला कोई नियम मौजूद नहीं है और इस संबंध में एक नीतिगत निर्णय की आवश्यकता है।

याचिका में कहा गया है कि अधिकांश अदालत परिसरों में कैंटीन की कमी है, जिससे महिला वकीलों के पास अलग खाने की जगह नहीं है और उन्हें दोपहर का भोजन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। याचिका में अदालतों में महिला वकीलों के लिए चेंजिंग रूम और महिलाओं के लिए अलग स्वच्छ शौचालयों की कमी के साथ-साथ मां बनने वाली महिला वकीलों को समायोजित करने के लिए क्रेच सुविधा और फीडिंग रूम की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है।

याचिका के अनुसार, पुणे जिला न्यायालय में लगभग 1500 महिला अधिवक्ताओं के नियमित रूप से प्रैक्टिस करने के बावजूद, केवल दो महिला बार रूम हैं, जिसके परिणामस्वरूप सीमित स्थान को लेकर झगड़े होते हैं। इसके अलावा, इनमें से एक बार रूम में टिन शेड की छत है, और गर्मी के कारण वहां काला कोट पहनकर बैठना असंभव है।

याचिका में महिला वकीलों के लिए अलग पार्किंग स्थल, लॉकर और पीने के पानी की सुविधा की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार, प्रधान जिला न्यायाधीश, पुणे के साथ-साथ बॉम्बे हाईकोर्ट को जनहित याचिका में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया है।

मामला संख्याः पीआईएल/37/2023 [सिविल]

केस टाइटलः जन-अदालत सेंटर फॉर पैरा-लीगल सर्विसेज एंड लीगल एड सोसाइटी बनाम महाराष्ट्र राज्य

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