दिल्ली विधानसभा से एक साल के निलंबन के खिलाफ बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया

Update: 2023-03-23 07:34 GMT

भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उन्हें अगले बजट सत्र तक एक वर्ष के लिए सदन की बैठकों में भाग लेने से निलंबित कर दिया गया है।

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने याचिका को कल के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने की अनुमति दी।

मामले का उल्लेख सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता ने किया।

मेहता ने कहा,

“ये मौजूदा विधायक के बारे में है जिसे एक साल के लिए सदन में उपस्थित होने से अयोग्य घोषित किया गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ-साथ सदन के नियमों (अनुच्छेद 194 ) के अनुसार है।“

याचिका वकील पवन नारंग, नीरज और सत्य रंजन स्वैन के माध्यम से दायर की गई है।

ये प्रस्तुत किया गया है कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश अन्यायपूर्ण और अनुचित है। याचिका में कहा गया है कि य आदेश गैर-स्थायी है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के प्रक्रिया और संचालन के नियम का उल्लंघन करता है।

आगे कहा गया है,

"सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक को एक वर्ष की अवधि के लिए सदन से याचिकाकर्ता को निलंबित करने के प्रस्ताव को स्थानांतरित करने और आगे बढ़ने की अनुमति देने में माननीय अध्यक्ष की आपत्तिजनक कार्रवाई अनियमित कार्यवाही की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है।“

याचिका में गुप्ता के निलंबन को तत्काल प्रभाव से रद्द करने और उन्हें विधानसभा में भाग लेने और विधायक के रूप में अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई है।

केस टाइटल: विजेंद्र गुप्ता बनाम सचिव के माध्यम से दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा और अन्य


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