BREAKING | बलात्कार के मामले में पूर्व NDA सांसद प्रज्वल रेवन्ना को मिली उम्र-कैद की सजा

Update: 2025-08-02 12:23 GMT

बेंगलुरु स्पेशल कोर्ट ने जनता दल (सेक्युलर) के नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को हासन जिले के होलेनरसीपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दर्ज पहले बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

शुक्रवार को एडिशनल सिटी सिविल एवं सेशन जज संतोष गजानन भट ने भी रेवन्ना को बलात्कार मामले में सभी आरोपों में दोषी ठहराया था।

सेशन कोर्ट ने 3 अप्रैल को रेवन्ना के खिलाफ धारा 376(2)(k) (प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा बलात्कार), 376(2)(n) (बार-बार बलात्कार), 354(A) (यौन उत्पीड़न), 354(B) (कपड़े उतारने के इरादे से हमला या बल प्रयोग), 354(C) (दृश्यरतिकता), 506 (आपराधिक धमकी), 201 (साक्ष्य मिटाना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(e) के तहत आरोप तय किए।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता रेवन्ना परिवार के स्वामित्व वाले एक फार्महाउस में नौकरानी के रूप में काम करती थी। दावा किया गया कि 2021 से COVID-19 लॉकडाउन के दौरान, रेवन्ना ने उसके साथ बार-बार बलात्कार किया और विभिन्न स्थानों पर हमलों का वीडियो भी बनाया। इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया कि रेवन्ना ने वीडियो का इस्तेमाल प्रज्वल को धमकाने और चुप कराने के लिए किया, जिससे वह शिकायत न कर सके।

SIT प्रज्वल के खिलाफ दर्ज तीन मामलों की जांच कर रही है और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। SIT ने पिछले साल 30 मई को जर्मनी से आने पर प्रज्वल को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया था। उसे होलेनरसीपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध संख्या 107/2024 के तहत गिरफ्तार किया गया था।

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