बेंगलुरु कोर्ट ने KGF-2 के म्यूजिक के कथित अनधिकृत इस्तेमाल पर ट्विटर को 'कांग्रेस पार्टी' और 'भारत जोड़ो' के हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया
बेंगलुरु की सिविल कोर्ट ने सोमवार को ट्विटर को 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' और 'भारत जोड़ो' हैंडल को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया, क्योंकि एमआरटी म्यूजिक ने एक मुकदमे में पार्टी पर केजीएफ चैप्टर -2 के म्यूजिक का अवैध रूप से इस्तेमाल करके माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए वीडियो में उसके कॉपीराइट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।
अतिरिक्त सिटी सिविल जज लताकुमारी एम ने वादी द्वारा दायर मुकदमे पर एकतरफा आदेश पारित किया जिसमें प्रतिवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सुप्रिया श्रीनेट, राहुल गांधी, ट्विटर इंक और अशोक कुमार हैं।
अदालत ने ट्विटर को कांग्रेस पार्टी के मुख्य हैंडल @INCIndia से पोस्ट किए गए तीन ट्वीट्स को हटाने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट को सोशल मीडिया हैंडल @INCIndia और @BharatJodo को सुनवाई की अगली तारीख तक "ब्लॉक" करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा,
"मैंने वादी के साथ पेश किए गए सभी दस्तावेजों पर ध्यान से विचार किया है, साथ ही वादी द्वारा पेश की गई सीडी को अदालत प्रणाली में चलाकर। वादी ने विशेष रूप से एक सीडी पेश की है जिसमें साइड फाइल को दिखाया गया है। इस स्तर पर इस अदालत के समक्ष उपलब्ध ये प्रथम दृष्टया सामग्री यह स्थापित करती है कि यदि इसे प्रोत्साहित किया जाता है तो वादी जो सिनेमैटोग्राफी फिल्मों, गीतों, संगीत, एल्बमों आदि को प्राप्त करने के व्यवसाय में है, उसे अपूरणीय क्षति में डाल दिया जाएगा और आगे भी यही होता है तो बड़े स्तर पर पायरेसी को बढ़ावा मिलेगा।"
अदालत ने प्रतिवादियों को अनधिकृत रूप से और अवैध रूप से वादी के स्वामित्व वाले कॉपीराइट का उपयोग करने और अवैध रूप से सिंक्रनाइज़ करने, उसी की पायरेटेड प्रतियों को वितरित करने से रोक दिया और अवैध अपलोडिंग, भंडारण, पोस्टिंग, जनता से संवाद करने, काम को डिजिटल रूप से प्रसारित करने से भी रोक दिया।
अदालत ने यह भी कहा कि यह आश्वस्त है कि यदि स्थानीय निरीक्षण करने के लिए आयुक्त की नियुक्ति नहीं की जाती है तो निषेधाज्ञा देने का उद्देश्य देरी से विफल हो जाएगा।
तदनुसार कोर्ट ने एस.एन. कंप्यूटर अनुभाग, वाणिज्यिक न्यायालय, बेंगलुरु के जिला प्रणाली प्रशासक वेंकटेशमूर्ति को प्रतिवादी की वेबसाइट पर जाने के लिए स्थानीय आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, "इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट का संचालन करें और उपरोक्त सोशल मीडिया में उपलब्ध उल्लंघनकारी सामग्री को संरक्षित करें और उसी की सूची तैयार करें और उसे स्टोर करें।"
इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 21 नवंबर की तारीख तय की।
एमआरटी म्यूजिक ने कांग्रेस और उसकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ अपने कॉपीराइट किए गए काम के कथित अनधिकृत उपयोग के लिए स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश देने की मांग की है।
इसके बाद कांग्रेस ने एक ट्वीट में कहा,
"हमने सोशल मीडिया पर INC और BJY SM हैंडल के खिलाफ बेंगलुरु की एक अदालत के एक प्रतिकूल आदेश के बारे में पढ़ा है। हमें अदालत की कार्यवाही में न तो अवगत कराया गया और न ही उपस्थित किया गया। आदेश की कोई प्रति नहीं प्राप्त हुआ है। हम अपने निपटान में सभी कानूनी उपायों का अनुसरण कर रहे हैं।"
केस टाइटल: एमआरटी म्यूजिक बनाम द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड अन्य
उपस्थिति: वादी के लिए एडवोकेट प्रणव कुमार मैसूर।