पीएम मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुजरात स्थित एनजीओ के मानहानि के मुकदमे में बीबीसी को समन जारी किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) को एक मानहानि के मुकदमे में समन जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डॉक्यूमेंट्री न्यायपालिका और प्रधानमंत्री सहित भारत की प्रतिष्ठा को प्रभावित करती है।
जस्टिस सचिन दत्ता ने गुजरात स्थित एक एनजीओ, जस्टिस ऑन ट्रायल द्वारा दायर मुकदमे में समन जारी किया और इसे सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
अदालत ने कहा,
“ये तर्क दिया गया है कि डॉक्यूमेंट्री देश और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और प्रधान मंत्री के खिलाफ मानहानिपूर्ण आरोप और जातिगत कलंक लगाता है। प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें।”
एनजीओ की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने दलील दी कि दो पार्ट्स के डॉक्यूमेंट्री ने न्यायपालिका सहित देश को बदनाम किया है।
एक निचली अदालत ने हाल ही में बीबीसी, विकिमीडिया फाउंडेशन और इंटरनेट आर्काइव को भाजपा नेता बिनय कुमार सिंह की ओर से दायर एक मानहानि के मुकदमे में समन जारी किया, जिसमें विवादित डॉक्यूमेंट्री या आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से संबंधित किसी अन्य सामग्री को प्रकाशित करने से रोकने की मांग की गई थी।
केस टाइटल: जस्टिस ऑन ट्रायल बनाम ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (इंडिया) और अन्य