'जमानत नियम है, जेल अपवाद ': दिल्ली कोर्ट ने किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार पत्रकार मनदीप पुनिया को जमानत दी
रोहिणी कोर्ट (दिल्ली) के उत्तरी जिला के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने किसान आंदोलन को कवर करते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा सिंघु बॉर्डर से 30 जनवरी को हिरासत में लिए गए स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को जमानत दी।
यह देखते हुए कि कोई संभावना नहीं है कि अभियुक्त / आवेदक किसी भी पुलिस अधिकारी को प्रभावित करने में सक्षम है और उससे कोई जब्ती नहीं की जानी है, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने उन्हें 25,000 रुपये की राशि या इसके समान राशि में जमानत बांड प्रस्तुत करने पर जमानत दी।
कोर्ट ने कहा कि यह कानून का सिद्धांत है कि "जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है" और चूंकि शिकायतकर्ता, पीड़ित और गवाह केवल पुलिस कर्मचारी हैं, इसलिए इस बात की कोई संभावना नहीं है कि अभियुक्त / आवेदक प्रभावित करने के लिए सक्षम होगा।
कोर्ट के आदेश के ऑपरेटिव भाग में लिखा है कि,
"यह उल्लेख करना उचित है कि वर्तमान मामले की कथित हाथापाई की घटना शाम लगभग 6.30 बजे की है। हालांकि, वर्तमान प्राथमिकी अगले दिन लगभग 1.21 बजे दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता, पीड़ित और गवाह केवल पुलिस कर्मी हैं। इसलिए, इस बात की कोई संभावना नहीं है कि आरोपी / आवेदक किसी भी पुलिस अधिकारी को प्रभावित करने में सक्षम हो सकता है। जाहिर है, आरोपी एक स्वतंत्र पत्रकार है। अधिक से अधिक, कोई भी बरामदगी आरोपी व्यक्ति से प्रभावित नहीं नहीं होगी। इसलिए आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखना उचित नहीं है। यह कानून का कानूनी सिद्धांत है कि "जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों, दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुतियों और परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्तों को हिरासत में रखने की अवधि को ध्यान में रखते हुए, उसे 25,000 / - रुपये की राशि में जमानत बांड प्रस्तुत करने पर ज़मानत को स्वीकार किया जाता है।"
पुनिया की ओर से अधिवक्ता सरीम नावेद, एडवोकेट अकरम खान और एडवोकेट कामरान जावेद के माध्यम से जमानत याचिका दायर की गई थी।
जमानत याचिका में उल्लेख की गई चीजें:
1. उसकी हिरासत या संभावित गिरफ्तारी के बारे में देर रात तक परिवार के सदस्यों को कोई जानकारी नहीं दी गई थी।
2. भारतीय दंड संहिता की धारा 186, धारा 332, धारा 353 आर/डब्ल्यू धारा 34 के तहत अपराध उसके खिलाफ नहीं किए गए हैं।
3. पूनिया के खिलाफ अपराध अर्नेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार और अन्य (2014) 8 SCC 273 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के तहत कवर किए जाएंगे। इसमें 7 साल से कम कारावास की सजा हो सकती है।
4. एफआईआर दोपहर करीब 01:21 बजे (31 जनवरी को) दर्ज की गई, बावजूद इसके कि वह कथित तौर पर कल शाम करीब 06:40 बजे पिछली शाम यानी 30 जनवरी को हाथापाई का हिस्सा थे।
5. इस तरह के एक साधारण मामले में जहां आरोपी को कथित तौर पर मौके पर पकड़ लिया जाता है और जहां शिकायतकर्ता और कथित पीड़ित पुलिस अधिकारी होते हैं, लगभग सात घंटे की देरी स्वीकार करने योग्य होती है।
6. पुनिया केवल अपने पत्रकार होने की जिम्मेदारी निभा रहे थे। इसके साथ ही एक अन्य पत्रकार को भी उसके साथ हिरासत में लिया गया था, लेकिन आधी रात के आसपास छोड़ दिया गया था।
7. अभियुक्त एक स्वतंत्र पत्रकार है और यही कारण है कि वह एक प्रेस की देखभाल नहीं कर रहा था, लेकिन यह उसे गिरफ्तार करने के लिए कोई आधार नहीं हो सकता है।
पृष्ठभूमि
कारवां पत्रिका के लिए फ्रीलांस पत्रकार और योगदानकर्ता, मनदीप पुनिया को 30 जनवरी को सिंधु बॉर्डर से किसान आंदोलन स्थल पर हिरासत में लिया गया था।
गौरतलब हो कि ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया के धर्मेंद्र सिंह नाम के एक अन्य पत्रकार को भी पुलिस ने पुनिया के साथ उठाया था, हालांकि, बाद में सिंह को अपना पहचान पत्र दिखाने के बाद ही जाने दिया गया।
31 जनवरी को पूनिया को दिल्ली पुलिस द्वारा कोर्ट नंबर 2 (तिहाड़ जेल) के सामने पेश किया गया था और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अखिल मलिक ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।