BharatPe के साथ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के गोपनीयता खंड का पालन करेंगे: अश्नीर ग्रोवर का दिल्ली हाईकोर्ट को आश्वासन

Update: 2023-11-30 05:52 GMT

BharatPe के पूर्व प्रबंध निदेशक अश्नीर ग्रोवर (Confidentiality Clause) ने दिल्ली हाईकोर्ट को आश्वासन और वचन दिया कि वह उनके और फिनटेक कंपनी के बीच निष्पादित एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के गोपनीयता खंड का ईमानदारी से पालन करेंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे।

जस्टिस सचिन दत्ता BharatPe द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें ग्रोवर को माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर फिनटेक कंपनी की गोपनीय जानकारी का खुलासा करने से रोकने के लिए तत्काल अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग की गई थी।

ग्रोवर ने 01 मार्च, 2022 को BharatPe के प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था।

ग्रोवर के वकील ने अदालत को सूचित किया कि सोशल मीडिया पोस्ट ग्रोवर द्वारा नहीं की जानी चाहिए और वह इसके लिए माफी मांगने को तैयार हैं।

BharatPe की ओर से पेश वकील ने कहा कि ग्रोवर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के गोपनीयता क्लॉज का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि फिनटेक कंपनी से संबंधित संवेदनशील गोपनीय जानकारी पूर्व एमडी द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में डाल दी गई हैं।

BharatPe के वकील ने 17 नवंबर और 18 नवंबर को ग्रोवर द्वारा एक्स पर किए गए पोस्ट का भी हवाला दिया।

ग्रोवर के वकील ने उस याचिका की स्थिरता पर सवाल उठाया, जो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (A&C Act) की धारा 9 के तहत दायर की गई। यह प्रस्तुत किया गया कि शेयरधारकों के समझौते के तहत गठित आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष पक्षकारों के बीच आर्बिट्रल कार्यवाही चल रही थी, जो मूल समझौता है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट से संबंधित विवादों को भी उसी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को भेजा जाना चाहिए।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को सूचीबद्ध करते हुए कहा,

"सुनवाई की अगली तारीख पर इस पहलू पर विचार किया जाएगा।"

इसी तरह के अन्य घटनाक्रम में ग्रोवर ने फिनटेक कंपनी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में सोशल मीडिया पर BharatPe के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक पोस्ट करने के लिए अदालत के समक्ष माफी मांगी।

याचिकाकर्ता के वकील: अखिल सिब्बल, अनुज बेरी, सौरभ रथ, मेघा जानकीरमन, भार्गवी वडेयार, विभोर यादव, मोहित गोयल, अशावरी जैन और अपराजितो सेन।

प्रतिवादी के लिए वकील: गिरिराज सुब्रमण्यम, सिमरपाल सिंह साहनी, जॉय बनर्जी, रवि पाठक, अखिलेश तल्लूरी, सिद्धांत जुयाल और उर्वशी सिंह।

केस टाइटल: रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम अश्नीर ग्रोवर

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