केरल हाईकोर्ट ने अपने नवजात शिशु को पानी से भरी बाल्टी में डुबाकर मारने वाली विकलांग महिला को जमानत दी
केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक 33 वर्षीय विकलांग महिला को जमानत दे दी। इस विकलांग महिला ने कथित तौर पर अपने नवजात शिशु को पानी से भरी बाल्टी डूबोकर मार दिया था। यह उसका छठा बच्चा था और कथित तौर पर अनपेक्षित गर्भावस्था का परिणाम था।
जस्टिस गोपीनाथ पी. ने महिला को जमानत पर रिहा कर दिया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच में उसकी हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं हो सकती है।
जस्टिस गोपीनाथ पी. ने आगे कहा,
"मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता को बहु-विकलांगता से पीड़ित बताया गया है और तथ्य यह है कि वह 10-12-2021 से हिरासत में है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसे लगातार हिरासत में रखा जा सकता है, यह किसी भी जांच के उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं है। मेरी राय है कि याचिकाकर्ता को शर्तों के अधीन जमानत दी जा सकती है।"
महिला के खिलाफ मामला यह था कि उसने अपने नवजात शिशु को पानी से भरी बाल्टी में डुबाकर मार दिया।
तदनुसार, महिला पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 आर/डब्ल्यू धारा 34 के तहत आरोप लगाया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता सिजो पथपरम्बिल जोसेफ ने कहा कि आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और नवजात की मौत एक दुर्घटना थी।
उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता कई विकलांगताओं से पीड़ित है और पिछले दस वर्षों से बिस्तर पर पड़ी है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, उसने अपने बड़े बच्चे से नवजात को नहलाने का अनुरोध किया। उसकी बेटी की अनुभवहीनता के कारण नहाते समय गलती से नवजात की मौत हो गई।
यह साबित करने के लिए कि यह हत्या नहीं थी, महिला ने यह भी बताया कि उसने किसी भी तरह से बच्चे के शरीर को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया।
दूसरी ओर, लोक अभियोजक नौशाद केए ने प्रस्तुत किया कि पड़ोसियों और इलाके के अन्य लोगों से दर्ज बयानों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अपनी गर्भावस्था को सभी से छुपाया था, क्योंकि वह अपने छठे बच्चे के गर्भवती होने पर शर्मिंदा थी।
इसलिए, यह तर्क दिया गया कि नवजात स्पष्ट रूप से एक अवांछित बच्चा था और महिला के कहने पर जानबूझकर मारा गया।
उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को जमानत देना उसके अन्य बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अनुकूल नहीं हो सकता।
हालांकि, महिला के विकलांग होने का पता चलने पर और यह कि मामले की उचित जांच के लिए उसकी हिरासत आवश्यक है, अदालत ने उसे मानक शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया।
केस शीर्षक: निशा सुरेश बनाम केरल राज्य
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