अनुच्छेद 226 | लोकपाल के समक्ष मौजूद कार्यवाही में हस्तक्षेप से बचना चाहिए, जब तक कि कुछ स्पष्ट रूप से गलत या कानून के विपरीत न हो: दिल्ली हाईकोर्ट

Update: 2023-05-13 09:58 GMT

Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए भारत के लोकपाल के समक्ष लंबित कार्यवाही में हस्तक्षेप से बचा जाना चाहिए, जब तक कि स्पष्ट रूप से कुछ गलत या कानून के विपरीत न हो।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी निकाय के समक्ष कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की बार-बार याचिकाएं लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के उद्देश्य को विफल कर देंगी।

यह देखते हुए कि लोकपाल लोक सेवकों के भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों को देखने के लिए संसद द्वारा बनाई गई एक संस्था है, अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी संस्था को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए विशेष एजेंसियों द्वारा पूछताछ और जांच करने में सक्षम होना चाहिए।

"इसके अलावा, रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, लोकपाल के समक्ष कार्यवाही में हस्तक्षेप से बचा जाना चाहिए, जब तक कि कुछ स्पष्ट रूप से गलत या कानून के विपरीत न हो। लोकपाल के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाएं कानून के मूल उद्देश्य को विफल कर देंगी।”

अदालत भारत के लोकपाल द्वारा 02 फरवरी, 2022 और 03 जनवरी को पारित आदेशों को चुनौती देने वाली पूर्व आईएएस अधिकारी रमेश अभिषेक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। भ्रष्टाचार विरोधी संस्था ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अभिषेक के खिलाफ पूछताछ और जांच का निर्देश दिया था, जो कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिया गया था।

भारत के लोकपाल ने अभिषेक की अचल संपत्ति और अन्य संपत्तियों के संबंध में पूछताछ करने के लिए मामले को ईडी को भेज दिया था। ईडी ने पिछले साल लोकपाल को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिस पर 03 जनवरी को भ्रष्टाचार विरोधी संस्था ने विचार किया था। एक खुली जांच का आदेश दिया गया था और यह निर्देश दिया गया था कि जांच दो महीने के भीतर ईडी द्वारा पूरी की जानी चाहिए।

मामले का निस्तारण करते हुए, अदालत ने कहा कि पूरा मामला भारत के लोकपाल के विचाराधीन है और याचिका में अभिषेक की चुनौती भ्रष्टाचार विरोधी संस्था द्वारा जांच को रोकने की थी।

अदालत ने कहा कि अभियोजन शुरू करने के संदर्भ में कोई कदम भारत के लोकपाल द्वारा अभी तक उठाया गया है, जिसके पहले अभिषेक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी द्वारा दायर की जाने वाली अंतिम रिपोर्ट में निष्कर्षों से निपटने के लिए अभिषेक भारत के लोकपाल के समक्ष एक उचित आवेदन भी कर सकते हैं।

“तदनुसार, इस याचिका में उठाए गए सभी आधारों को लोकपाल द्वारा विचार और निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ दिया गया है। इस न्यायालय ने इस संबंध में योग्यता पर कोई टिप्पणी नहीं की है। याचिकाकर्ता के उपाय, यदि आवश्यक हो, उपयुक्त स्तर पर भी खुले रखे गए हैं। याचिका को इन शब्दों में निस्तारित किया जाता है।”

केस टाइटल: रमेश अभिषेक बनाम भारत के लोकपाल और अन्य।


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