वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का आदेश दिया

Update: 2024-01-24 16:04 GMT

वाराणसी कोर्ट ने बुधवार (23 जनवरी) को ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों की रिपोर्ट तक पहुंच सुनिश्‍चित करने के लिए यह आदेश दिया। उल्‍लेखनीय है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण किया है।

जिला जज एके विश्वेशा ने संबंधित पक्षों की ओर से सर्वेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति मांगने के लिए दायर आवेदनों का निस्तारण करते हुए यह आदेश पारित किया।

उल्लेखनीय है कि एएसआई ने वाराणसी जिला जज के 21 जुलाई के आदेश के अनुसार वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं।

4 अगस्त, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को 'वुज़ुखाना' क्षेत्र को छोड़कर, जहां पिछले साल एक 'शिवलिंग' पाए जाने का दावा किया गया था, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने से रोकने से इनकार कर दिया था।

एएसआई की ओर से दिए गए इस वचन को रिकॉर्ड पर लेते हुए कि साइट पर कोई खुदाई नहीं की जाएगी और संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, कोर्ट ने सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी।

कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश (3 अगस्त के) को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया था, जिसने एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति दी थी।

21 जुलाई, 2023 को वाराणसी जिला न्यायाधीश ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के निदेशक को उस क्षेत्र को छोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" करने का निर्देश दिया, जिसे पहले सील कर दिया गया था। इस आदेश को 3 अगस्त, 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरकरार रखा।

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