'कृषि क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बाधित करना अनुच्छेद 19 के तहत व्यापार करने का अधिकार का उल्लंघन': इलाहाबाद हाईकोर्ट

Update: 2021-03-26 07:16 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि  बिजली की सप्लाई रोककर  कृषि क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति को बाधित करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत किसानों का व्यापार करने का अधिकार, उपजीविका और कारोबार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमश्री की डिवीजन बेंच ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान यह अवलोकन किया, इसमें आस-पास के सभी कृषि क्षेत्रों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नलकूप (ट्यूबवेल) में बिजली की आपूर्ति की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में तर्क दिया कि अनधिकृत रूप से बिजली की आपूर्ति रोकने से कृषि क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बाधित हो रही है, इसका कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

खंडपीठ ने कहा कि,

"हमारे अनुसार कृषि क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बाधित होना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तरह किसानों के मैलिक अधिकार का उल्लंघन है क्योंकि इससे किसानों के व्यापार, उपजीविका और कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।"

कोर्ट ने संबंधित सरकारी एजेंसियों को यह निर्देश दिया कि वे देखें कि सिंचाई क्षेत्र में स्थित नलकूप (ट्यूबवेल) चल रहे हैं और इसके साथ ही बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नियमित रखरखाव और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें।

प्रतिवादी प्राधिकारी ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया कि बिजली कनेक्शन पहले ही बहाल किया जा चुका है और इसलिए इस याचिका का कोई मतलब नहीं है।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने बिजली कनेक्शन बहाल करने के तथ्य को स्वीकार करते हुए प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी पर्याप्त रूप से नलकूपों का रखरखाव नहीं कर रहे हैं और बिजली कनेक्शन में हमेशा की तरह दिक्कत आ रही है।

पीठ ने जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि सिंचाई क्षेत्र में स्थित नलकूप के नियमित रखरखाव को सुनिश्चित किया जाए।

पीठ ने आगे कहा कि,

"अन्य सिंचाई क्षेत्रों के लिए बिजली कंपनियों के संबंधित अधिकारी बिजली की निर्बाध आपूर्ति और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट नलकूपों के नियमित रखरखाव सुनिश्चित करेंगे।"

केस का शीर्षक: नाथू प्रसाद कुशवाहा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य।

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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