COVID-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिर से वर्चुअल सुनवाई शुरू की
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में COVID-19 मामलों में उछाल को देखते हुए मुंबई में अपनी प्रिंसिपल सीट पर फिजिकल सुनवाई करने और सिविल मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनने का फैसला किया।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
निर्णय में यह भी तय किया या कि सीजे का न्यायालय एक हाइब्रिड प्रारूप में कार्य करेगा और दोनों प्रारूप फिजिकल और वर्चुअल माध्यम से सुनवाई करेगा।
इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया आज यानी मंगलवार को जारी होने की संभावना है और नई व्यवस्था बुधवार से लागू होने की संभावना है।
मुंबई शहर में रविवार को COVID-19 11,163 मामले दर्ज किए, जो महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे ज्यादा संख्या है। कोरोवायरस के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार ने आंशिक तालाबंदी की भी घोषणा की है।
बॉम्बे बार एसोसिएशन (BBA) ) के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता नितिन ठक्कर ने लाइव लॉ से बात करते हुए कहा,
बॉम्बे हाईकोर्ट के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के अलावा यानी CJ, न्यायमूर्ति एए सैय्यद, न्यायमूर्ति एसएस शिंदे, न्यायमूर्ति केके टेड महाराष्ट्र के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा के प्रतिनिधि, बॉम्बे बार एसोसिएशन, एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया (AAWI) , बॉम्बे शामिल कानून सोसायटी सोमवार को हुई बैठक में शामिल थे।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिसंबर 2020 में फिजिकल माध्यम से मामलों की सुनवाई शुरू की थी।
मुख्य न्यायाधीश ने पहले 25 अप्रैल के बीच फिजिकल रूप से मामलों की सुनवाई के लिए 25 बेंचों में से 24 को नामांकित किया था। इस संबंध में 1 अप्रैल, 2021 को जारी की गई सूची के अनुसार, औरंगाबाद और नागपुर में बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच पहले से ही वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से केवल जरूरी मामलों की सुनवाई कर रही हैं और आयोजित कर रही हैं।
जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस मनीष पितले की डिवीजन बेंच ने, जो आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रही है, शनिवार को अधिसूचित किया कि वे अगले आदेशों तक वर्चुअल माध्यम से मामलों की सुनवाई करेंगे। न्यायमूर्ति के आर श्रीराम भी वर्चुअल माध्यम से मामलों की सुनवाई कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति गौतम पटेल की तीसरी पीठ भी हाइब्रिड प्रारूप के माध्यम से मामलों की सुनवाई कर रही है।
महाराष्ट्र में लॉकडाउन
महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को देर रात एक अधिसूचना जारी कर राज्य में आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की। नोटिस के मुताबिक, महीने के अंत तक सभी गैर-जरूरी सेवाएं बंद रहेंगी।
अधिसूचना के अनुसार हर दिन रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा और सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक पांच या अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंधित रहेगा।