ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को एक दिन के रिमांड पर दिल्ली पुलिस की कस्टडी में भेजा
ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाओं को आहत करने और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में आज दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
कथित तौर पर, जुबैर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 और धारा 295ए के तहत आरोप लगाया गया है।
गिरफ्तारी के तुरंत बाद जुबैर को देर रात बुराड़ी में एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आवास के सामने पेश किया गया।
जुबैर की ओर से एडवोकेट सौतिक बनर्जी और कवलप्रीत कौर पेश हुए।
ऑल्ट न्यूज़ के एक अन्य सह-संस्थापक प्रतीक सिन्हा के एक ट्वीट के अनुसार, यह कहा गया है कि ज़ुबैर को 2020 के एक मामले की जांच के लिए स्पेशल सेल ने आज बुलाया था। हालांकि, उन्हें एक अलग एफआईआर में गिरफ्तार किया गया।
ट्वीट में लिखा है,
"जुबैर को 2020 के एक मामले में जांच के लिए दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा आज बुलाया गया था, जिसके लिए उन्हें पहले से ही हाईकोर्ट से गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण प्राप्त था। हालांकि, आज शाम लगभग 6.45 बजे हमें बताया गया कि उन्हें किसी अन्य एफआईआर में गिरफ्तार किया गया है, जिसके लिए कोई नहीं नोटिस दिया गया, जो कानून के तहत उन धाराओं के लिए अनिवार्य है जिनके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हमें बार-बार अनुरोध के बावजूद एफआईआर की कॉपी दी जा रही है। "
दिल्ली पुलिस के अनुसार एक ट्विटर हैंडल से एक शिकायत प्राप्त होने के बाद मामला दर्ज किया गया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि जुबैर ने "एक विशेष धर्म के भगवान का जानबूझकर अपमान करने के उद्देश्य से एक संदिग्ध इमेज" ट्वीट की थी।
पुलिस ने आगे कहा है कि जून, 2022 में एक ट्विटर हैंडल ने पुलिस को अलर्ट किया था कि जुबैर ने पहले आपत्तिजनक ट्वीट किया था, उसके बाद नई एफआईआर में उसकी जांच की गई। पुलिस ने दावा किया है कि उसकी भूमिका आपत्तिजनक पाई गई।
पुलिस ने कहा, "जांच के दौरान, मोहम्मद जुबैर का आचरण संदिग्ध पाया गया, जिसने इस मामले में साजिश का खुलासा करने के लिए हिरासत में पूछताछ की। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस हिरासत रिमांड की मांग के लिए अदालत के समक्ष पेश किया जा रहा है। "
.2020 का मामला दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है, जो एक ट्विटर यूज़र जगदीश सिंह की शिकायत पर जुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग करने वाली याचिका से संबंधित है।