इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश 'लव जिहाद' अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 ( Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance, 2020) को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करने के अलावा बुधवार को अधिनियम, 2021 को चुनौती देने वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि अध्यादेश को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को अधिनियम को चुनौती देने वाली एक नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया है। हालांकि, अधिनियम की अधिसूचना के बाद दायर की गई याचिकाओं को जवाबी हलफनामा और प्रत्युत्तर दायर करने का समय दिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने एडवोकेट वृंदा ग्रोवर के माध्यम से एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव्स द्वारा 2021 के अधिनियम को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।
बेंच ने निर्देश दिया है कि अगली तारीख से पहले मामले में दलीलें पूरी कर ली जाएं।
मामले को 2 अगस्त, 2021 से शुरू होने वाले सप्ताह में बहस के लिए सूचीबद्ध किया गया।
इसके अलावा, जैसा कि पहले कहा गया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिकाओं को निष्प्रभावी बताते हुए वापस लेने के लिए कहा, क्योंकि अध्यादेश को एक अधिनियम के साथ बदल दिया गया है।
खंडपीठ ने संशोधन आवेदनों को अनुमति देने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं को नए सिरे से दाखिल करने के लिए कहा।
सीजे यादव ने शुरुआत में कहा,
"आप पूरी याचिका में कैसे संशोधन कर सकते हैं? हम आपको केवल प्रार्थना खंड में संशोधन करने की अनुमति दे सकते हैं। अन्यथा वापस ले लें या हम इसे खारिज कर रहे हैं।"
पृष्ठभूमि
इस साल फरवरी में पारित अधिनियम, विशेष रूप से विवाह द्वारा धर्मांतरण को अपराध मानता है।
अधिनियम की धारा 3 एक व्यक्ति को विवाह द्वारा दूसरे व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करने से रोकती है। दूसरे शब्दों में, विवाह द्वारा धर्म परिवर्तन को गैर-कानूनी बना दिया जाता है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर कम से कम एक साल की कैद की सजा हो सकती है, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और कम से कम पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है। यदि परिवर्तित व्यक्ति एक महिला है, तो सजा सामान्य अवधि से दोगुनी हो सकती है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि यह कानून सलामत अंसारी मामले में हाईकोर्ट की एक खंडपीठ की आधिकारिक घोषणा के विपरीत है।
यूपी सरकार ने हालांकि दावा किया कि अध्यादेश सभी प्रकार के जबरन धर्मांतरण पर समान रूप से लागू होता है और यह केवल अंतरधार्मिक विवाह तक ही सीमित नहीं है।
इसने यह भी कहा कि सलामत अंसारी मामले में हाईकोर्ट के हाल के खंडपीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसने अंतर-मौलिक अधिकार और अंतर-मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न से निपटा नहीं है, क्योंकि इसने माननीय का ध्यान भी छोड़ दिया है। 'डिवीजन बेंच ने कहा कि सामाजिक हित के लिए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा क्या होगा।
रिट याचिकाकर्ताओं ने यह भी प्रस्तुत किया कि संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश बनाने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए कोई आकस्मिक आधार नहीं है और राज्य कानून को सही ठहराने के लिए किसी भी अप्रत्याशित या तत्काल स्थिति को दिखाने में विफल रहा।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कानून के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से इनकार करते हुए पक्षकारों को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा था।