इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी को दी जमानत

Update: 2023-01-26 03:12 GMT

UP CM Yogi Adityanath

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के संबंध में अपने फेसबुक अकाउंट पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी।

जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने आदेश देते हुए कहा कि क्योंकि जिन अपराधों के तहत आरोपी का चालान किया गया है उनमें अधिकतम तीन साल की सजा है और वह सितंबर 2022 से यानी लगभग तीन महीने से अधिक समय से जेल में है।

अदालत ने यह भी माना कि अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और सभी अपराध मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ट्रायल करेंगे, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

कोर्ट एक साजिद उर्फ साजिद प्रधान की जमानत याचिका पर विचार कर रहा था, जिस पर आईपीसी की धारा 295ए, 505 (2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सितंबर 2022 में कथित अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था।

उसने यह तर्क देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया कि वह निर्दोष है और उसे मामले में झूठा फंसाया गया है और अगर आरोप स्वीकार भी कर लिए जाते हैं, तो भी सभी अपराध मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ट्रायल करेंगे और अपराधों के लिए अधिकतम सजा तीन वर्ष है और आवेदक सितंबर 2022 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

दूसरी ओर, राज्य के वकील ने जमानत मांगने वाले आरोपी की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि कथित अपराधों के लिए अधिकतम सजा तीन साल है और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह सितंबर 2022 तब से जेल में है।

मामले के मैरिट पर कोई राय व्यक्त किए बिना कोर्ट ने वर्तमान जमानत आवेदन की अनुमति दी।

इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी को संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक वनिजी बॉन्ड भरने और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों को पेश करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।

आवेदक के वकील : मनोज कुमार, मनीष कुमार

विरोधी पक्ष के वकील: जी.ए.

केस टाइटल - साजिद @ साजिद प्रधान बनाम यूपी राज्य [आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 50360 ऑफ 2022]

केस साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एबी) 35

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:





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