'COVID-19 के टीकाकरण का द्वितीय चरण कब से शुरू होगा? ': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

Update: 2021-01-25 09:45 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि केंद्र सरकार Covid -19 वायरस को दूर करने के लिए अलग-अलग चरणों के साथ सटीक टीकाकरण कार्यक्रम के साथ आए।

जस्टिस अजीत कुमार और सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने सरकार को 5 फरवरी तक एक बेहतर हलफनामा दायर करने का आदेश दिया, जिसमें संकेत दिया गया कि चरण -1 कब समाप्त होगा और चरण -2 शुरू होगा, केंद्र सरकार को इसकी पूरी जानकारी देनी होगी।

इससे पहले, 12 जनवरी को हाई कोर्ट ने सरकार से उचित टीकाकरण कार्यक्रम के साथ आने के लिए कहा था।

जब इस मामले को 22 जनवरी को उठाया गया था, तो सरकार एक निश्चित समय-सीमा को परिभाषित नहीं कर पाई थी और केवल यह स्वीकार किया था कि पहले चरण के स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए टीकाकरण समाप्त होने के बाद, फेज- II में 50 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को का टीकाकरण किया जाएगा।

बेंच ने कहा कि,

"इन दिनों में हमें Covid-19 वायरस के प्रसार को समाप्त करना होगा और सरकार को एक निश्चित कार्यक्रम के साथ आना चाहिए, जब चरण -1 समाप्त होगा और चरण -2 शुरू होगा।"

कोर्ट ने चेतावनी दी कि सार्वजनिक टीकाकरण एक लंबी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना है और टीकाकरण के माध्यम से शरीरिक प्रतिरक्षा विकसित करने में समय लगेगा।

इस प्रकार, केंद्र पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया कि कम से कम अगले तीन महीनों तक लोगों को "सौ प्रतिशत फेस मास्क पहनना" सुनिश्चित करें। यह तब तक करना होगा, जब तक राज्य टीकाकरण के विभिन्न चरणों से गुजरता है।

पुलिस महानिदेशक को निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि "यह आराम करने का समय नहीं है।" उत्तर प्रदेश को देखने पर लगता है कि इस राज्य में मास्क पहनने की प्रक्रिया सही से की गई है।

केस का शीर्षक: क्वारैंटाइन सेंटर में पुन: अमानवीय स्थिति

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