इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सेवारत न्यायाधीशों और बार के सदस्यों के खिलाफ सोशल मीडिया पर क अशोभनीय टिप्पणी करने पर अधिवक्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया

Update: 2020-07-18 11:45 GMT

इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ( HCBA) ने गुरुवार को कथित तौर पर उच्च न्यायालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सोशल मीडिया पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और बार के वरिष्ठ सदस्यों के खिलाफ "अशोभनीय टिप्पणी" करने के लिए एडवोकेट रितेश श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

HCBA के कुछ सदस्यों ने श्रीवास्तव के खिलाफ एक सदस्य के रूप में उनके "असहनीय आचरण" के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का प्रस्ताव दिया है और उन्हें 15 दिनों के भीतर अपना जवाब देने के लिए कहा गया है।

पत्र में लगाए गए आरोपों के अनुसार, श्रीवास्तव ने पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के खिलाफ लगातार अनुचित और अश्लील टिप्पणी प्रकाशित की है।

आरोप है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान, श्रीवास्तव ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के साथ दुर्व्यवहार किया, कार्यालय की व्यवस्था को भंग किया और उच्च न्यायालय की संपत्ति (जैसे कंप्यूटर आदि) को नुकसान पहुंचाया। उन पर HCBA के अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता अर्मेन्द्र नाथ सिंह, HCBA के महासचिव, प्रभाशंकर मिश्रा और बार के अन्य सदस्यों को सोशल मीडिया पर और इलाहाबाद में व्यक्तिगत रूप से बदनाम करने का भी आरोप है।

पत्र में कहा गया है कि न केवल श्रीवास्तव का आचरण किसी सदस्य के प्रति असंतुलित है, बल्कि उन्होंने COVID-19 महामारी के बीच सरकार द्वारा लागू प्रतिबंधात्मक दिशानिर्देशों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए भी काम किया है।

आगे यह आरोप लगाया गया कि महामारी के बीच सार्वजनिक सुरक्षा की पूर्ण अवहेलना में, श्रीवास्तव ने उच्च न्यायालय परिसर के सामने धरना-प्रदर्शन किया। श्रीवास्तव के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई है।

यह पहली बार नहीं है कि एचसीबीए ने श्रीवास्तव के खिलाफ कार्रवाई की है। जैसा कि पत्र में उल्लेख किया गया है, इसी तरह के आरोपों के मद्देनजर वर्ष 2014 में बार की उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। हालांकि, भविष्य में इस तरह की गतिविधियों में लिप्त नहीं होने के उनके आश्वासन के आधार पर सदस्यता बहाल कर दी गई थी।

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