इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जांच में देरी से बचने के लिए विसरा नमूनों की शीघ्र जांच के लिए कदम उठाने को कहा

Update: 2021-11-08 05:16 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विसरा नमूनों की शीघ्र जांच के लिए कोई उचित सिस्टम न होने के चलते उत्तर प्रदेश सरकार को जांच एजेंसी की मदद करने के लिए विसरा नमूनों की शीघ्र जांच के लिए इस मुद्दे को उठाने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के ताहिर खान द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ताहिर खान पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363, 366, एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) 5 और पोक्सो एक्ट की धारा 11/12 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मामले की पृष्ठभूमि

पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच अधिकारी से पूछा था कि उसने आरोपी के खिलाफ हत्या का आरोप क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि आवेदक द्वारा लड़की/पीड़ित का कथित रूप से अपहरण कर लिया गया था। उसने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां तीन नवंबर, 2020 को उसकी मृत्यु हो गई।

हलफनामे में जांच अधिकारी ने कहा कि पीड़िता के विसरा को मार्च 2021 में रासायनिक टेस्ट के लिए भेजा गया था। हालांकि 22 अक्टूबर तक उसकी जांच नहीं की गई। इसलिए पीड़ित की मौत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि यह प्राकृतिक थी या मनुष्य द्वारा की गई थी।

इसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा यह तर्क दिया गया कि जब भी फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट प्राप्त होगी उसे जांच में पूरक किया जाएगा और मामले में आवश्यक कार्रवाई और विचार के लिए संबंधित अदालत को अग्रेषित किया जाएगा।

एजीए ने यह भी तर्क दिया कि विसरा रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद थी।

न्यायालय की टिप्पणियां

कोर्ट ने पाया कि विसरा की जांच जांच का एक अभिन्न हिस्सा है, जो मौत के कारण के बारे में एक लिंक प्रदान कर सकती है। यह मामले में एक लीड भी दे सकती है। फिर रासायनिक टेस्ट की रिपोर्ट न मिलने की स्थिति में जांच में कमी रहती है।

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि विसरा की जांच में देरी न केवल इस मामले में बल्कि कई अन्य मामलों में भी देखी गई है।

इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने महत्वपूर्ण रूप से कहा:

"परिणाम इस प्रकार है कि जहां तक ​​विसरा के संबंध में विशेषज्ञ की राय का संबंध है, जांच अधिकारी की राय का अभाव है। यह देखा गया कि विसरा के त्वरित टेस्ट के लिए आज तक कोई तरीका विकसित नहीं हुआ है ताकि जांच को एक बार में पूरा किया जा सके। जांच होने पर ही निष्कर्ष के बाद एक रिपोर्ट दायर की जा सकती है चाहे वह किसी भी प्रकार की हो।"

इसके अलावा, इस बात पर जोर देते हुए कि विसरा की शीघ्र जांच के लिए कोई उचित सिस्टम विकसित नहीं किया गया है, जो जांच एजेंसी को मामले में अपने निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करेगा, न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किया:

"उच्च अधिकारियों के पुलिस महानिदेशक, यूपी, लखनऊ और सचिव, गृह, यूपी सरकार, लखनऊ को जांच एजेंसी की मदद करने के लिए विसरा की शीघ्र जांच के लिए इस मुद्दे को अपने स्तर पर उठाने के लिए कहा जाता है। ऐसा नहीं किए जाने पर यह मामलों को तय करने में अदालतों के सामने एक बाधा होगी।"

अंत में ए.जी.ए. के अनुरोध पर मामले को स्थगित कर दिया गया। उन्हें एक आवेदन/शपथ पत्र के माध्यम से विसरा की जांच में तेजी लाने और 11.11.2021 तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को 11 नवंबर, 2021 के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

केस का शीर्षक - ताहिर खान बनाम यूपी राज्य और अन्य

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