इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

Update: 2023-04-11 14:26 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को मोहम्मद अब्दुल्ला आज़म खान की 15 साल पुराने एक मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस दोषसिद्धि के कारण उन्हें विधायक के रूप में अयोग्य ठहराया गया था।

खान को मुरादाबाद की एक अदालत द्वारा 15 साल पुराने एक मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के कुछ दिनों बाद इस साल फरवरी में उत्तर प्रदेश विधान सभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। स्वार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अब्दुल्ला समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के बेटे हैं।

खान को 2008 में एक धरने के दौरान कथित रूप से बाधा डालने और भड़काऊ नारे लगाने के मामले में भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। उसकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर सत्र न्यायालय ने भी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी थी।

खान का मामला है कि उन्हें 2008 के एक अपराध में दोषी ठहराया गया था जहां उनके पिता आजम खान धरने पर बैठे थे। वह केवल अपने पिता के साथ एक किशोर था। पुलिस ने अब्दुल्ला खान के खिलाफ मामला दर्ज किया। आखिरकार, ट्रायल कोर्ट ने उन्हें अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई।

जस्टिस राजीव गुप्ता की पीठ ने खान और राज्य की दलीलें सुनने के बाद मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट से अब्दुल्ला आजम की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर प्राथमिकता पर सुनवाई करने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा था कि खान के आवेदन पर "सर्वोच्च प्राथमिकता पर विचार किया जाना चाहिए और उसका निस्तारण किया जाना चाहिए।

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दरअसल, बुधवार (29 मार्च 2023) को चुनाव आयोग ने अधिसूचित किया कि चुनाव प्रक्रिया 13 अप्रैल 2023 से शुरू होगी।

ज्ञात हो कि यह दूसरी बार है जब उन्हें यूपी विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है। इससे पहले, स्वार निर्वाचन क्षेत्र (2017 के राज्य विधानसभा चुनावों में) से उनका चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इस आधार पर अमान्य कर दिया गया था कि नामांकन पत्र की जांच की तिथि पर नामांकन दाखिल करने के समय उनकी आयु 25 वर्ष से कम थी।

केस टाइटल - मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान बनाम यूपी राज्य [CRIMINAL MISC. 2/2023]

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