इलाहाबाद हाईकोर्ट में 27 जुलाई से फिज़िकलऔर वर्चुअल दोनों तरह से सुनवाई होगी

Update: 2020-07-24 16:46 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूचित किया है कि वह 27 जुलाई (सोमवार) से अदालत कक्ष में पूर्व की भांति उपस्थित होकर (फिज़िकल) सुनवाई करने के साथ-साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये भी सुनवाई करेगा।

हाईकोर्ट का यह फैसला 22 जुलाई से केवल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करने को लेकर किये गये निर्णय के महज कुछ दिनों बाद आया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की ओर से 23 जुलाई को जारी एक शासकीय आदेश में कहा गया है, "27 जुलाई 2020 से मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के साथ-साथ अदालत कक्ष में पूर्व की भांति (फिज़िकल) उपस्थित रहकर भी होगी। आगामी 27 जुलाई से मुकदमों को फाइलिंग व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर भी हो सकेगी और ई-फाइलिंग के जरिये भी।"

शासकीय आदेश में कहा गया है कि कोर्ट में कामकाज के विस्तृत तौर-तरीके के बारे में अलग से एक अधिसूचना जारी करके सूचित किया जायेगा।

यह आदेश COVID 19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अदालत कक्ष में उपस्थित होकर (फिज़िकल) सुनवाई करने के निर्णय से संबंधित 19 जुलाई के आदेश को निष्प्रभावी बनाने के लिए जारी किया गया है।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं मानद सचिव ने गत 22 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश को अलग-अलग पत्र भेजकर वीडियो कांफ्रेंसिंग की 'अव्यवस्थित' सुविधा और ई-फाइलिंग की 'अव्यावहारिक' तंत्र के कारण वकीलों को होने वाली असुविधा का मुद्दा उठाया था।

उन्होंने इस बात की ओर इंगित किया था कि इंटरनेट सुविधा या अन्य किसी तकनीकी ढांचे की अनुपलब्धता वाले वकीलों के वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश होने के लिए हाईकोर्ट की ओर से तैयार 'वीसी क्यूबिकल्स' अस्त-व्यस्त थे।

फिलहाल, हाईकोर्ट ने 29 वीसी क्यूबिकल्स की व्यवस्था की है। जो वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा का विकल्प इस्तेमाल करना चाहते हैं वे निम्नलिखित लिंक पर क्लिक कर सकते हैं :-

http://www.allahabadhighcourt.in/apps/status/index.php/vcrequest 

आदेश की प्रति डाउनलोड करेंं



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