इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बार काउंसिल को यूपी रेविन्यू कोर्ट्स में पीठासीन अधिकारियों की कमी से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले में सहायता करने को कहा
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश (UP Bar Council) से अनुरोध किया है कि राजस्व न्यायालयों (Revenue Court) में पीठासीन अधिकारियों की अनुपलब्धता या कमी के संबंध में स्वत: संज्ञान मामले में अदालत की सहायता करें।
जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने बार काउंसिल ऑफ यू.पी. के सदस्यों को अगली तारीख [27 अप्रैल, 2022] को मामले में न्यायालय की सहायता करने के लिए कहा, जो लखनऊ के निवासी हैं।
कोर्ट ने इस प्रकार आदेश दिया क्योंकि न्यायालय को सूचित किया गया था कि बार काउंसिल ऑफ यू.पी. जो लखनऊ के रहने वाले हैं, उनमें अधिवक्ता अखिलेश अवस्थी, जय नारायण पांडे, प्रशांत सिंह अटल, प्रदीप सिंह, जानकी शरण पांडे, परेश मिश्रा और अब्दुल रज्जाक खान हैं।
कोर्ट ने कार्यालय को निर्देश दिया कि वह बार काउंसिल ऑफ यूपी के उक्त सदस्यों को कोर्ट के अनुरोध से अवगत कराएं और उन्हें अदालत की सहायता के लिए मामले में अगली तारीख [27 अप्रैल, 2022] पर उपस्थित होने के लिए कहा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि राजस्व अदालतों में पीठासीन अधिकारियों की कमी के कारण राजस्व मामलों के निपटान में देरी होती है जिसमें म्यूटेशन, राजस्व रिकॉर्ड में सुधार और सीमांकन से संबंधित साधारण मामले भी शामिल हैं।
अदालत ने टिप्पणी की,
"यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि उत्परिवर्तन, राजस्व अभिलेखों में सुधार और सीमांकन आदि से संबंधित कोई भी विवाद, यदि लंबे समय तक अनुपचारित छोड़ दिया जाता है, तो कभी-कभी गांव के जीवन में बहुत अराजक स्थिति पैदा हो जाती है जो अंततः कभी-कभी आपराधिक घटनाओं का रूप ले लेती है जिसमें हत्या जैसी घटनाएं शामिल हैं।"
यह ध्यान दिया जा सकता है कि न्यायालय के पिछले आदेश (दिनांक 28 फरवरी, 2020, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर 2019 की स्वत:संज्ञान जनहित याचिका संख्या 30949 (एमएस) में पारित) में कई मामलों को इससे जोड़ने का आदेश दिया गया था। उक्त मामले में भी याचिकाकर्ताओं की प्राथमिक में शिकायत राजस्व अदालतों द्वारा राजस्व मामलों के निपटान में देरी है, जो विभिन्न कारणों से हो रही है, जिसमें गैर-उपलब्धता और अदालत में पीठासीन अधिकारियों और बार एसोसिएशनों द्वारा अंधाधुंध हड़ताल के आह्वान के कारण उत्पन्न स्थिति के कारण भी शामिल हैं।
हाईकोर्ट वर्तमान में पूरी स्थिति की निगरानी कर रहा है और समाधान के साथ आने का प्रयास कर रहा है और इस संबंध में राज्य बार काउंसिल की सहायता मांगी गई है।
नवंबर 2020 में, उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था जिसमें राज्य में राजस्व न्यायालयों को आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए यूपी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताना था।
जनवरी 2021 में, न्यायालय ने इन न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की कमी की जांच करने के लिए "राजस्व में सभी रिक्तियों को भरने के संबंध में सू मोटो के साथ" शीर्षक से एक स्वत: संज्ञान मामला दर्ज किया था।
तब, कोर्ट मौजूदा रिक्तियों को पूरा करने के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में एक हलफनामा दाखिल करने में राज्य की विफलता पर निराशा व्यक्त की थी।
केस का शीर्षक – स्वत: संज्ञान राजस्व में सभी रिक्तियों को भरने के संबंध में बनाम यू.पी. राज्य।
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