इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक एसएचओ के खिलाफ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने, पुलिस स्टेशन में एक बूढ़े व्यक्ति की पिटाई के आरोपों की जांच के आदेश दिए

Update: 2023-09-07 04:37 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को एक स्टेशन हाउस अधिकारी (एसएचओ) के खिलाफ कुछ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने और पुलिस स्टेशन के अंदर एक बूढ़े व्यक्ति की पिटाई करने के लगाए गए आरोपों की जांच करने का आदेश दिया है।

जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी की पीठ ने यह आदेश याचिकाकर्ताओं (कुछ महिलाओं सहित) द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि जब वे अपने बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गए तो एसएचओ. कूरेभार, जिला सुल्तानपुर ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया।

मूलतः, याचिकाकर्ता आईपीसी की धारा 353, 504, 506 और 34 के तहत एफआईआर में आरोपी हैं। एफआईआर को चुनौती देते हुए उन्होंने पहले एचसी का रुख किया, जहां उन्हें सुरक्षा देकर उनकी याचिका का निपटारा कर दिया गया। इसके अनुसरण में वे अपने बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गए।

हालांकि उनके आरोपों के अनुसार, संबंधित SHO ने महिला याचिकाकर्ताओं के साथ उनकी गरिमा के विरुद्ध दुर्व्यवहार किया और याचिकाकर्ता नंबर एक के पिता की भी पिटाई की। उन्होंने यह भी दावा किया कि उक्त घटना उनके द्वारा एक कैमरे में रिकॉर्ड की गई थी और इसलिए अपनी याचिका में उन्होंने उक्त अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

अदालत ने इसे देखते हुए एजीए को मामले में विपरीत पक्ष नंबर 3, पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर से निर्देश लेने का आदेश दिया। संबंधित एसपी को दुर्व्यवहार के आरोप के संबंध में जांच करने और एजीए को कुछ निर्देश देने से पहले पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज, यदि कोई हो तो, उसकी जांच करने का भी निर्देश दिया गया है।

मामले को अब 26 सितंबर 2023 को नए सिरे से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

केस टाइटल - कुसुम सिंह एवं अन्य बनाम अतिरिक्त मुख्य सचिव. गृह, सिविल सचिवालय के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 6940/2023

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