इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वघोषित 'अंतर्राष्ट्रीय हिंदू नेता' को जमानत दी, उस पर योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर लोगों को धोखा देने का आरोप
इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक स्वघोषित अंतरराष्ट्रीय हिंदू नेता और योगी सेना नामक एक संगठन के प्रमुख कुलदीप शर्मा उर्फ कुलदीप हिंदू को जमानत दे दी है। उस पर धोखाधड़ी से बड़े पैमाने पर जनता से पैसे ऐंठने का आरोप है।
जस्टिस कृष्ण पहल की खंडपीठ ने मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों, और अपराध की प्रकृति, रिकॉर्ड पर मौजूदा साक्ष्य, उसकी संलिप्तता और संविधान के अनुच्छेद 21 के वृहत्तर जनादेश को देखते हुए उसे जमानत दे दी। वह दिसंबर 2020 से जेल में था।
शर्मा के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 469 आईपीसी और धारा 66-सीआईटी (संशोधन) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे। उस पर आरोप था कि उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का कथित दुरुपयोग किया और अपनी दो वेबसाइटों पर दिए खातों में लोगों से पैसा जमा करने के लिए कहा।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि शर्मा ने दो वेबसाइटें बनाईं, जिसमें उसने खुद को अंतरराष्ट्रीय हिंदू नेता (योगी सेना प्रमुख) के रूप में दिखाया था। कथित तौर पर वह जनता से बड़े पैमाने पर पैसे लेता था और उक्त राशि का इस्तेमाल अपने इस्तेमाल के लिए करता था।
हालांकि, अदालत के समक्ष उसके वकील ने तर्क दिया कि वह बिल्कुल निर्दोष हैं और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है।
न्यायालय के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया गया था कि वह भविष्य में वेबसाइटों का उपयोग नहीं करेगा क्योंकि वे पहले ही जांच एजेंसी द्वारा बंद की जा चुकी हैं और वह भविष्य में भी उक्त खाते का उपयोग नहीं करेगा।।
दूसरी ओर एजीए ने जमानत अर्जी का इस आधार पर विरोध किया कि उक्त खाते और वेबसाइटों का उपयोग आवेदक की गिरफ्तारी के बाद भी किया जा रहा था और यह कि जनवरी 2022 में खाते में 250/- रुपये जमा किए गए थे।
हालांकि, अदालत ने उसे एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला पाया।
केस टाइटल- कुलदीप शर्मा @ कुलदीप हिंदू बनाम यूपी राज्य। [CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 2133 of 2021]
केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (एबी) 358