इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए यूपी सरकार के प्रस्ताव की जांच के लिए हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति की
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर (वृंदावन में) के प्रबंधन के लिए मंदिर क्षेत्र के पुनर्विकास सहित उत्तर प्रदेश सरकार की प्रस्तावित/ड्राफ्ट योजना की जांच करने के लिए हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सुधीर नारायण अग्रवाल को नियुक्त किया है।
मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ ने श्री ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के प्रबंधन और रखरखाव के लिए एक उचित योजना तैयार करने से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
पृष्ठभूमि
बांके बिहारी मंदिर वृंदावन, मथुरा में स्थित है और यह बांके बिहारी को समर्पित है, जिन्हें राधा और कृष्ण का संयुक्त रूप माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि सारस्वत ब्राह्मण समुदाय के गोस्वामियों को ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में सेवा करने का अधिकार है। वे मंदिर में पूजा-अर्चना और श्रृंगार करते हैं और सेवायत कहलाते हैं।
अक्टूबर 2022 में मामले की सुनवाई के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह मंदिर क्षेत्र के विकास और उसके उचित प्रबंधन के लिए एक योजना लेकर आ रही है।
राज्य सरकार ने यह भी प्रस्तुत किया कि वह ग्यारह मनोनीत सदस्यों वाले एक ट्रस्ट का गठन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें छह पदेन सदस्यों के अलावा दो गोस्वामी शामिल हैं और एक राज्य द्वारा नियुक्त किया गया है।
हालांकि राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि वह गोस्वामियों द्वारा की जाने वाली पूजा-अर्चना या श्रृंगार में हस्तक्षेप करने की योजना नहीं बना रही है और यह कि उनके पास जो भी अधिकार हैं, वे उनमें निहित रहेंगे।
वास्तव में गोस्वामियों/सेवायतों ने न्यायालय के समक्ष एक विशिष्ट दलील देकर अपनी आपत्ति स्पष्ट की कि चूंकि बांके बिहारी मंदिर एक निजी मंदिर है, इसलिए किसी बाहरी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि मंदिर में देवता के खाते में पड़ी धनराशि का उपयोग मंदिर के चारों ओर पांच एकड़ भूमि की खरीद के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि राज्य द्वारा प्रस्तावित किया गया है।
उपर्युक्त प्रस्तुतियां करने के अलावा उन्होंने न्यायालय के समक्ष यह भी प्रार्थना की कि राज्य सरकार की योजना/प्रस्ताव पर न्यायालय द्वारा विचार करने से पहले हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा जांच की जाए।
हाईकोर्ट का आदेश
30 नवंबर को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सेवायतों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की योजना की जांच करने के लिए एचसी के एक पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अग्रवाल को नियुक्त किया।
न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी योजना की एक प्रति जस्टिस अग्रवाल को प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया और उन्हें मंदिर की यात्रा करने, रहने आदि सभी सुविधाओं के लिए 1,00,000 / रूपए के मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि कोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन), मथुरा के 14 नवंबर, 2022 को पारित एक आदेश पर भी रोक लगा दी, जो मंदिर के दर्शन के समय में वृद्धि और आरती और भोग के संबंध में कुछ समायोजन करने से संबंधित था।
आदेश पर रोक लगाते हुए न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट/सीनियर पुलिस अधीक्षक, मथुरा द्वारा जिला न्यायाधीश, मथुरा को भेजे गए पत्र (दिनांक 10 नवंबर, 2022) के संबंध में सिविल जज (जूनियर डिवीजन), मथुरा की अदालत में लंबित एक मामले के संदर्भ में अपनी निराशा व्यक्त की।
अदालत ने आदेश में कहा,
"...हम जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा द्वारा न्यायिक पक्ष में लंबित एक मामले में जिला न्यायाधीश को एक पत्र लिखने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की कड़ी निंदा करते हैं। किसी भी पूर्व के आदेश के स्पष्टीकरण या किसी नए आदेश को न्यायालय द्वारा पारित करने की आवश्यकता होने पर कानून के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था।
11. चूंकि कुछ अवसरों या दिनों में भक्तों की संख्या बड़ी होती है, हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए गोस्वामी और स्थानीय प्रशासन सहयोग करेंगे और इसका प्रबंधन करेंगे।
12. चूंकि न्यायिक पक्ष में लंबित मामले में कानून के लिए अज्ञात प्रक्रिया का पालन किया गया है, हमारे पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और कार्रवाई पर रोक लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हम सिविल जज (जूनियर डिवीजन), मथुरा द्वारा पारित 14 नवंबर, 2022 के आदेश पर रोक लगाते हैं।
अदालत ने उक्त आदेश देते हुए मामले को 16 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया।
केस टाइटल - अनंत शर्मा और अन्य बनाम यूपी राज्य। और अन्य [पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) नंबर - 1509/2022
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