रेप के आरोपी ने पीड़िता को मांगलिक बता शादी करने से किया इनकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ विश्वविद्यालय को पीड़िता की कुंडली की जांच करने को कहा

Update: 2023-06-03 05:56 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट में रेप से जुड़ा एक मामला आया। हाईकोर्ट ने लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को निर्देश दिया कि वो कथित बलात्कार पीड़िता की कुंडली की जांच करके बताएं कि वो मांगलिक है या नहीं। जांच तीन सप्ताह के भीतर पूरी कर बताने का निर्देश दिया गया है।

जस्टिस बृज राज सिंह की बेंच आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मामले में आरोपी ने कथित तौर पर यौन संबंध बनाने के बाद पीड़िता से इस आधार पर शादी करने से इनकार कर दिया कि लड़की की कुंडली में मंगल दोष है। यानी वो मांगलिक है।

केस के मुताबिक आरोपी ने शादी करने का झूठा वादा कर पीड़ता साथ यौन संबंध बनाए।

आरोपी के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपी और पीड़िता के बीच विवाह नहीं हो सकता क्योंकि पीड़िता मांगलिक है।

हालांकि पीड़िता ने इस आरोप का विरोध किया। कहा कि वो मांगलिक नहीं है।

इसे देखते हुए हाईकोर्ट ने लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को निर्देश दिया कि वो कथित बलात्कार पीड़िता की कुंडली की जांच करके बताएं कि वो मांगलिक है या नहीं।

साथ ही कोर्ट ने पक्षकारों को दस दिनों के भीतर अपनी कुंडली HOD के समक्ष पेश करने का भी निर्देश दिया।

कोर्ट ने लखनऊ विश्वविद्यालय के HOD को निर्देश दिया है कि वे तीन सप्ताह के भीतर सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट इस अदालत को सौंपें।

आवेदक के वकील : रवींद्र कुमार सिंह, अंजलि दुबे, मनोज कु. सिंह, राजीव मिश्रा, सोनिया मिश्रा सोनी पाठक

विरोधी पक्ष के वकील: जी.ए., विवेक कुमार सिंह

केस टाइटल - गोबिंद राय @ मोनू बनाम यूपी राज्य

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