उत्तर प्रदेश में सभी अधीनस्थ अदालतें और ट्रिब्यूनल अगले निर्देश तक बंद रहेंगे : इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घोषणा की है कि वाणिज्यिक न्यायालयों, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों और भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास प्राधिकरण सहित यूपी में सभी अधीनस्थ अदालतें अगले आदेश तक बंद रहेंगी। इससे पहले, उच्च न्यायालय ने सूचित किया था कि तीन मई तक लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने तक इसकी अधीनस्थ सभी अदालतें बंद रहेंगी।
यह राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा उच्च न्यायालय को संबोधित पत्र के मद्देनजर किया गया था, जिसमें लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के बाद ही अधीनस्थ अदालतों को खोलने का अनुरोध किया गया था। अब चूंकि केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन अवधि 17 मई तक बढ़ा दी गई है, इसलिए उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालयों को आगे की अधिसूचना से बंद रखने का फैसला किया है।
राज्य के सभी ज़िला जजों को उसी पत्र की सूचना दी गई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने उन्हें इस दिशा के "सख्त अनुपालन" को सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
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