पेशे के कारण वकील आक्रामक प्रतिक्रिया करते हैं, इसके लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण में बाधा डालने के लिए वकील के खिलाफ एफआईआर रद्द कर दी
मद्रास हाईकोर्ट ने राजस्व अधिकारियों को सर्वेक्षण करने से रोकने के लिए एक वकील के खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द करते हुए, कहा कि हालांकि वकील ने दृढ़ता से काम किया था, लेकिन उनका इरादा सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकना नहीं था, बल्कि अपने ग्राहक के अधिकार की रक्षा करना था।
कोर्ट ने कहा,
“यह सच हो सकता है कि याचिकाकर्ता ने अपने मुवक्किल के अधिकारों की रक्षा के लिए खुद को अधिक दृढ़ता से व्यक्त किया था और इसके परिणामस्वरूप एक वकील के खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से मुख्य इरादा सरकारी अधिकारियों को उनके कार्य करने से रोकना नहीं था और दूसरी ओर, याचिकाकर्ता केवल अपने मुवक्किल (ए1) के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास कर रहा था।''
जस्टिस आनंद वेंकटेश ने यह भी कहा कि चूंकि कानूनी पेशे में ग्राहक के अधिकारों के लिए लड़ना शामिल है, वकील आमतौर पर अदालतों के बाहर भी अधिक आक्रामक तरीके से कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि एक वकील का आचरण उसके काम की प्रकृति के कारण हमेशा एक आम आदमी से भिन्न होता है, जिसके लिए उसे स्थितियों पर उग्रता से प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता होती है।
उन्होंने कहा,
“एक वकील का आचरण हमेशा एक आम आदमी के आचरण से अलग होगा। वह जिस पद पर है और जिस नौकरी को वह करता है, उसे ध्यान में रखते हुए, एक वकील ज्यादातर स्थितियों में उग्र प्रतिक्रिया करता है। यह एक ऐसा चरित्र है जिसे एक वकील द्वारा अपने ग्राहकों के लिए निभाए जाने वाले कर्तव्य की प्रकृति के आधार पर विकसित किया जाता है। कानूनी पेशे में ग्राहकों के अधिकारों के लिए लड़ना शामिल है और वकील अदालतों के बाहर भी अधिक आक्रामक प्रतिक्रिया करते हैं।”
वर्तमान मामले में, राजस्व निरीक्षक ने शिकायत शुरू की थी, जब उन्होंने भूमि अतिक्रमण के तहत प्रक्रिया का पालन करने के बाद सरकारी पोरम्बोक भूमि में किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए विषय संपत्ति में सर्वेक्षण किया तो वकील और उनके मुवक्किल ने उनके साथ झगड़ा किया। चूंकि आरोपी व्यक्तियों ने अधिकारियों को उनकी आधिकारिक ड्यूटी करने से रोका था, इसलिए आईपीसी की धारा 341 (गलत तरीके से रोकना) और आईपीसी की धारा 353 (लोक सेवक को ड्यूटी करने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी।
याचिकाकर्ता-वकील ने तर्क दिया कि उसने अपने मुवक्किल की ओर से जिला मुंसिफ कोर्ट, मेट्टूर में एक मुकदमा दायर किया था और उसने केवल अपने मुवक्किल के हितों की रक्षा के लिए अधिकारियों से पूछताछ की थी।
अदालत ने कहा कि जांच जारी रखना केवल कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर रद्द कर दी गई।
साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (मद्रास) 279