आदिपुरुष फिल्म पर प्रतिबंध लगाएं, अर्जित राजस्व का उपयोग राम मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए करें: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका

Update: 2023-06-27 15:44 GMT

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर फिल्म 'आदिपुरुष' की आगे स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म में पात्रों द्वारा इस्तेमाल किए गए संवादों के कारण फिल्म "समाज के एक बड़े वर्ग" की धार्मिक भावनाओं को आहत करती है।

याचिका में राज्य को फिल्म निर्माताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में फिल्म की स्क्रीनिंग से अर्जित राजस्व एकत्र करने और इसे अयोध्या में राम मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए उपयोग करने या पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, चंडीगढ़ को दान करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

महंत और पटियाला निवासी महंत रविकांत ने वकील एलएम गुलाटी, जसनीत मेहरा और दिव्या गुलाटी के माध्यम से जनहित याचिका दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता और उनके अनुयायी "देवताओं को खराब स्थिति में चित्रित किए जाने और अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए देखकर हैरान हैं और वे समाज के एक बड़े वर्ग की आहत भावनाओं के बारे में सुनकर बहुत परेशान हैं।

इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि फिल्म में हिंदू देवताओं का चित्रण करने वाले अभिनेताओं द्वारा बोले गए संवादों में अभद्र भाषा का उपयोग करके देवी-देवताओं की छवि खराब की गई है। इसमें कहा गया है, ''उन्हें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर बेखौफ रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती।''

मामले को विचारार्थ 04 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

केस टाइटल : महंत रविकांत बनाम भारत संघ एवं अन्य।

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