केरल अभिनेता यौन उत्पीड़न मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पूरा करने के लिए समय बढ़ाया
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल अभिनेता अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले में ट्रायल पूरा करने के लिए समय बढ़ा दिया।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की खंडपीठ ने कार्यवाही को यथासंभव शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश देते हुए ट्रायल पूरा करने के लिए समय विस्तार दिया। पीठ ने ट्रायल जज द्वारा 31 मार्च, 2024 तक का समय मांगने के लिए दायर एक विस्तार आवेदन को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया।
आपराधिक साजिश रचने के आरोपी मलयालम अभिनेता दिलीप की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने गवाहों की जांच में देरी और ट्रायल जज के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों को रेखांकित किया।
शीर्ष अदालत मुकदमे की प्रगति की निगरानी कर रही है और समय-समय पर ट्रायल जज से स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त कर रही है। 08.05.2023 को शीर्ष अदालत ने ट्रायल जज द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए निर्देश दिया था कि ट्रायल 31.07.2023 तक पूरा किया जाए।
यह आवेदन अभिनेता द्वारा 2018 में मेमोरी कार्ड की प्रति मांगने के लिए दायर की गई विशेष अनुमति याचिका में एक विविध आवेदन के रूप में दायर किया गया है।
यह मामला फरवरी 2017 में कोच्चि के बाहरी इलाके में एक महिला अभिनेता के अपहरण और यौन हमले से संबंधित है। दिलीप को अपराध के पीछे का मास्टरमाइंड माना जाता है और वह आपराधिक साजिश के लिए मुकदमे का सामना कर रहा है। हाल ही में ट्रायल कोर्ट ने दिसंबर 2021 में फिल्म निर्देशक बालचंद्र कुमार द्वारा लगाए गए नए आरोपों के आधार पर मामले में आगे की जांच की अनुमति दी थी।
केस टाइटल: पी. गोपालकृष्णन @ दिलीप वी. केरल राज्य, सीआरएल.ए में एमए नंबर 1794/2019