अपराधों के लिए कड़ी सजा के मद्देनजर पॉक्सो एक्‍ट के तहत गवाहों से क्रॉस-एग्जामिनेशन का आरोपी का अधिकार अधिक ऊंचे स्तर पर: दिल्ली हाईकोर्ट

Update: 2023-07-14 07:02 GMT

Delhi High Court

Accused’s Right To Cross-Examine Witness Under POCSO Act| दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अपराधों की गंभीर प्रकृति और कानून के तहत निर्धारित कठोर सजा को देखते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत किसी गवाह से क्रॉस-एक्जामिनेशन करने का आरोपी का अधिकार "ऊंचे स्तर पर" है।

पॉक्सो मामले में एक आरोपी को अभियोजन पक्ष के गवाह से क्रॉस-एक्जामिनेशन करने का अवसर देते हुए जस्टिस तुषार राव गेडेला ने कहा, “अपराध बहुत गंभीर प्रकृति के हैं और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पॉक्सो एक्ट के तहत अपराधों में बहुत कठोर सजा का प्रावधान है, यह मानना अनुचित नहीं होगा कि क्रॉस-एक्जामिनेशन करने का अधिकार और भी अधिक होगा।”

आरोपी भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए और 354डी और पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत अपराध के लिए 2019 में दर्ज एक एफआईआर में मुकदमे का सामना कर रहा है।

उसने ट्रायल कोर्ट द्वारा 3 जनवरी को पारित उस आदेश को चुनौती दी ‌थी, जिसमें अभियोजन पक्ष के गवाह (पीडब्ल्यू1) को क्रॉस-एक्जामिनेशन के लिए वापस बुलाने की मांग करने वाली उसकी अर्जी खारिज कर दी गई थी।

आरोपी का मामला था कि पीडब्लू1 इस मामले में मुख्य गवाह है और क्रॉस-एक्जामिनेशन के उसके अधिकार से इनकार करने से उसके मामले पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन होगा।

दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि आरोपी को क्रॉस-एक्जामिनेशन करने के लिए कई अवसर दिए गए, जिसके बावजूद उसने इसका लाभ नहीं उठाया। यह भी तर्क दिया गया कि गवाह को बुलाने की मांग वाला आवेदन आरोपी द्वारा लगभग एक वर्ष की देरी से दायर किया गया था और इस बीच लगभग छह अन्य गवाहों से पूछताछ की गई थी।

अभियुक्त को राहत देते हुए अदालत ने कहा, 

“इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित अपराधों में, आपराधिक अदालतें यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि गवाहों को परेशान नहीं किया जाए। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पॉक्सो एक्ट की धारा 29 के तहत, एक धारणा है जो याचिकाकर्ता (अभियुक्त) के खिलाफ है, जिसे गवाहों से क्रॉस-एक्जामिनेशन करने के उचित अवसर के माध्यम से खंडित करने की आवश्यकता है। यह अधिकार अमिट है।”

जस्टिस गेडेला ने यह भी कहा कि हालांकि आरोपी ने एक साल की अ‌‌धिक देरी के बाद गवाह को वापस बुलाने की मांग करते हुए अपने आवेदन के साथ ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन यह अपने आप में उसे पीडब्ल्यू1 से क्रॉस-एक्जामिनेशन से वंचित करने का कारण नहीं हो सकता है।

कोर्ट ने आदेश दिया,

"इस मामले को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता को एक ही तारीख पर पीडब्लू1 से क्रॉस-एक्जामिनेशन करने का अवसर दिया जा सकता है।... वकील को 07.08.2023 को याचिकाकर्ता द्वारा क्रॉस-एक्जामिनेशन के लिए पीडब्लू1 पेश करने का निर्देश दिया गया है। याचिकाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि क्रॉस-एक्जामिनेशन शुरू हो और 07.08.2023 को पूरा हो।”

इसमें कहा गया कि 07 अगस्त के अलावा आरोपी को किसी भी प्रकार का कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट शेष गवाहों के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के साथ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगी।

जस्टिस गेडेला ने कहा,

“याचिकाकर्ता को आज दिए गए अवसर के लिए पूर्व शर्त के रूप में गवाह को 10,000/- रुपये की राशि का भुगतान आज से एक सप्ताह के भीतर करना होगा। यदि उपरोक्त शर्तों में कोई उल्लंघन होता है, तो आज दिया गया अवसर स्वतः ही रद्द हो जाएगा।”

केस टाइटल: सुशील कुमार बनाम राज्य सरकार, एसएचओ और अन्‍य के माध्यम से।

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