वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार लिंकेज करवाने की समय सीमा 31 मार्च, 2024 तक बढ़ी

Update: 2023-03-22 06:08 GMT

केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने की समय सीमा 1 अप्रैल 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दी है। इस आशय की एक अधिसूचना मंगलवार को प्रकाशित की गई।

कानून मंत्रालय ने पहले स्पष्ट किया था कि आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ना स्वैच्छिक है और इसे जोड़ने के लिए मतदाता की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।

मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है ।

मंत्रालय ने जून 2022 में मतदाता सूची में प्रविष्टि को प्रमाणित करने के लिए मौजूदा मतदाताओं को अपने आधार नंबर का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए नियमों को अधिसूचित किया था।

केंद्र सरकार द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 28 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के बाद निर्वाचकों का पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2022, इस उद्देश्य के लिए एक विशेष प्रावधान है।

नियमों के नियम 26बी इस प्रकार हैं: मौजूदा मतदाताओं द्वारा आधार नंबर प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान। प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम रोल में सूचीबद्ध है, अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (5) के अनुसार फॉर्म 6बी के तहत पंजीकरण अधिकारी को अपना आधार नंबर सूचित कर सकता है।

फॉर्म 6बी वह एप्लिकेशन है जिसके द्वारा मतदाता मतदाता सूची प्रमाणीकरण के उद्देश्य से आधार नंबर की सूचना दे सकता है।

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