1991 अवधेश राय मर्डर केस: वाराणसी कोर्ट ने यूपी के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई
उत्तर प्रदेश की वाराणसी की एक अदालत ने 1991 के अवधेश राय मर्डर केस में यूपी के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया। MP/ MLA कोर्ट के स्पेशल जज अवनीश गौतम ने अंसारी को दोषी ठहराया है। अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
बता दें, 19 मई को मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी। 22 मई को अंसारी की ओर से पेश एडवोकेट श्रीनाथ त्रिपाठी ने कोर्ट में 31 पन्नों की लिखित दलीलें दी थीं।
दूसरी ओर, शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील अनुज यादव ने 36 पन्नों की एक लिखित दलील पेश की थी। शिकायतकर्ता की ओर से अंसारी को मामले में दोषी ठहराए जाने की मांग की गई थी।
गौरतलब है कि 3 अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी में अजय राय के घर के बाहर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अजय राय ने FIR में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, पूर्व विधायक अब्दुल कलीम, कमलेश सिंह और राकेश को नामजद किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान जून 2022 में मूल केस डायरी गायब हो गई।
वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक की केस डायरी खोजने की काफी कोशिशों के बाद भी वो नहीं मिली। पुलिस ने इस मामले में पहले ही केस दर्ज कर लिया, जिसमें अंसारी पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर केस डायरी को नष्ट करने का आरोप लगाया गया है।
पिछले साल, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की एक अदालत ने अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह को अवधेश राय मर्डर केस सहित 5 मामलों के तहत दर्ज गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी ठहराया था।