साइबर क्राइम से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में 15 साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे: दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट से कहा
दिल्ली हाईकोर्ट के दिल्ली पुलिस ने सूचित किया कि साइबर अपराधों से निपटने और उन्हें कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के प्रत्येक जिले में 15 साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए।
दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि दिल्ली की साइबर क्राइम यूनिट को इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट के रूप में फिर से नामित किया गया और इसके कार्यक्षेत्र को "खुफिया जानकारी उत्पन्न करने और नए साइबर अपराधों का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन चलाने" के लिए विस्तारित किया गया।
दिल्ली पुलिस ने जनहित याचिका के जवाब में यह दलील दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके अधिकारी साइबर क्राइम से संबंधित मामले दर्ज करते समय सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट, 2000 के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहते हैं। यह याचिका पीएच.डी. अनन्या कुमार द्वारा दायर की गई। वह साइबर स्पेस में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर शोध कर रही हैं।
कहा गया,
“साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सुविधा नंबर 1930 (पहले 155260) चौबीसों घंटे काम कर रही है। 1930 की प्रणाली को मजबूत करने के लिए किसी भी शिकायत पर दर्ज एफआईआर की प्रति या 1930 हेल्पलाइन के माध्यम से प्रस्तुत की गई शिकायत को 24 घंटे के भीतर संबंधित वित्तीय इकाई को भेजा जा रहा है, जिससे बैंकों/वॉलेट के पास पैसा रोकने के लिए प्रामाणिक कारण हों। देश भर में साइबर अपराध में संलिप्त पाए गए साइबर जालसाज को लिंक करने के लिए मोबाइल नंबरों का पैन लिंक प्रभावित होता है।'
इसमें कहा गया कि साइबर अपराधों में शामिल पाए गए मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने के लिए दूरसंचार विभाग को भेजा जाता है और दिल्ली पुलिस ने फर्जी नंबरों का पता लगाने के लिए ट्रूकॉलर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए।
यह प्रस्तुत किया गया कि एप्लिकेशन पुलिस कर्मियों की सत्यापित नंबर को हरा बैज और सत्यापित सरकारी सेवाओं को नीला टिक मार्क देता है।
पुलिस ने कहा,
“इस इकाई ने दिवसीय जेसीसीटी (संयुक्त साइबर अपराध समन्वय दल) सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें एसपी से उप-रैंक के सीनियर अधिकारी शामिल हुए। 9 राज्यों के महानिदेशकों और बैंकों, टीएसपीएस, डीओटी, एसएफआईओ, एफआईयू, सर्टिफिकेट-इन और एमईआईटीवाई के हितधारकों ने भाग लिया। हॉट स्पॉट और साइबर अपराध को कम करने की कार्य योजना के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई।”
इसमें आगे कहा गया कि दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने "नागरिकों के लिए साइबर स्वच्छता" पर ई-बुक का भी अनावरण किया, जिसका उपयोग विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाएगा।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दाखिल की और कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आईटी एक्ट के तहत नियुक्त संबंधित निर्णय अधिकारियों के नियमित कामकाज के लिए "अलग बुनियादी ढांचा और ऑनलाइन दृश्यता" प्रदान करने का अधिकार है।
मंत्रालय ने कहा,
“…इस प्रकार केवल राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को ही लोगों को अपने कार्यों के बारे में जागरूक करने के लिए उपयुक्त जागरूकता कार्यक्रम चलाना है। इसलिए इस माननीय न्यायालय के समक्ष विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान मामले और परिस्थितियों में उचित और आवश्यक समझे जाने वाले आदेश पारित करें।”
चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की खंडपीठ के समक्ष मामला सूचीबद्ध किया गया, जिसने दिल्ली सरकार को मामले में अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया।
याचिका में दिल्ली पुलिस आयुक्त को साइबर क्राइम से संबंधित एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायतें प्राप्त करने पर आईटी एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के लिए सभी पुलिस स्टेशनों में अनिवार्य स्थायी आदेश या दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई।
याचिका के अनुसार, दिल्ली के एनसीटी के और एक्ट की धारा 81 के आदेश के तहत भी शरत बाबू दिगुमर्ती बनाम सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में प्रावधानों को लागू किया जाना है।
प्रावधान में कहा गया कि आईटी एक्ट का सर्वोपरि प्रभाव होगा। इसके प्रावधान उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में किसी भी असंगतता के बावजूद प्रभावी होंगे।
जनहित याचिका में सभी उत्तरदाताओं को आईटी एक्ट के तहत नियुक्त निर्णायक अधिकारी के उचित कामकाज के लिए "अलग बुनियादी ढांचा और ऑनलाइन दृश्यता" प्रदान करने और ऐसी नियुक्ति के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता प्रचार चलाने का निर्देश देने की भी मांग की गई।
याचिका में कहा गया कि आईटी एक्ट के तहत प्रावधानों को सही अर्थों में लागू नहीं करने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में विशेष साइबर सेल पुलिस स्टेशनों की स्थापना और संचालन में खर्च किया गया सार्वजनिक धन बर्बाद हो रहा है और अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति इसका लाभ उठाने में असमर्थ है।
केस टाइटल: अनन्या कुमार बनाम भारत संघ और अन्य।