बिलकिस बानो मामला| सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को छूट का फैसला करने का अधिकार देने में गलती की: सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन

Update: 2022-08-21 04:30 GMT

क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट सीनियर एडवोकेट रेबेका एम जॉन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मानते हुए गलती की कि गुजरात राज्य के पास बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों की सजा की छूट का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र है।

लाइव लॉ के साथ एक साक्षात्कार में जॉन ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (7) के अनुसार, यह वह राज्य होगा, जहां मुकदमा चलाया गया हो और जहां सजा पारित की गई हो, जिसके पास छूट के लिए आवेदनों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र हो।

उन्होंने समझाया कि इस स्थिति को यूनियन ऑफ इंडिया बनाम वी श्रीहरन @ मुरुगन समेत सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में दोहराया गया है।

चूंकि बिलकिस बानो मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य को स्थानांतरित कर दी थी, और मुंबई की सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई थी, महाराष्ट्र सरकार सजा की छूट पर विचार करने के लिए "उपयुक्त सरकार" है, न कि गुजरात सरकार। इस संबंध में कानून बहुत स्पष्ट है क्योंकि धारा 432 (7) कहती है कि "उपयुक्त सरकार" "उस राज्य की सरकार है, जहां अपराधी को सजा सुनाई जाती है या उक्त आदेश पारित किया जाता है"।

मई 2022 में बिलकिस बानो मामले में दोषियों में से एक की ओर से दायर एक याचिका की अनुमति देते हुए सुप्रीम कोर्ट की दो जजों पीठ ने राधेश्याम भगवानदास शाह @ लाला वकील बनाम गुजरात राज्य मामले में फैसला सुनाया कि छूट आवेदन पर गुजरात सरकार को निर्णय लेना है, क्योंकि अपराध गुजरात राज्य में हुआ था।

इससे पहले, गुजरात उच्च न्यायालय ने वी श्रीहरन के फैसले पर भरोसा करते हुए दोषी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि छूट का फैसला महाराष्ट्र सरकार को करना है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस विचार को मानने से इनकार कर दिया। इसने कहा कि "परीक्षण के सीमित उद्देश्य" के लिए "असाधारण परिस्थितियों" के कारण मामला महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। मुकदमा आमतौर पर गुजरात में होता और चूंकि दोषियों को मुकदमे के बाद गुजरात की एक जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था, इसलिए गुजरात सरकार के पास अधिकार क्षेत्र होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कानून को गलत तरीके से पढ़ा

जॉन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का विचार "कानून की गलत व्याख्या" पर आधारित है।

उन्होंने कहा, "मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इस हिस्से के साथ सम्मानजनक रूप से अपनी असहमति प्रकट करती हूं और मेरा मानना ​​है कि एक पुनर्विचार याचिका दायर की जानी चाहिए।"

गुजरात सरकार को निर्णय नहीं लेना चाहिए क्योंकि असाधारण परिस्थितियों के कारण मुकदमे को स्थानांतरित कर दिया गया था

सीनियर एडवोकेट ने आगे कहा कि असाधारण परिस्थितियों के कारण मामला स्थानांतरित किया गया था और इसलिए गुजरात सरकार की ओर से पक्षपात की आशंका पैदा होती है।

उन्होंने कहा, "वास्तव में, स्थानांतरण की परिस्थितियां असाधारण थीं और इसलिए यह पूर्वाग्रह के आरोपों को जन्म देती है।" गुजरात सरकार छूट के आवेदनों पर विचार नहीं कर सकती थी क्योंकि महाराष्ट्र में ट्रायल पूरा हो गया था।

उन्होंने कहा कि इस मामले में धारा 432(7)(ए) सीआरपीसी के तहत 'उपयुक्त सरकार' महाराष्ट्र सरकार है। श्रीहरन फैसले पर आधारित गुजरात हाईकोर्ट का दृष्टिकोण सही था और सुप्रीकोर्ट ने इसे उलटने में गलती की।

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