जनता की पहुंच वाले स्थान पर निजी वाहन में भी शराब पीना बिहार आबकारी कानून के तहत अपराध : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]

Update: 2019-07-02 07:58 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एक निजी वाहन को बिहार आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2016 के तहत दी गयी 'सार्वजनिक स्थान' की परिभाषा से छूट नहीं है। इसका मतलब यह है कि सार्वजनिक स्थान पर निजी वाहन के भीतर शराब का सेवन बिहार में शराबबंदी कानून के तहत अपराध होगा।

अपीलकर्ताओं के खिलाफ दायर चार्जशीट को रद्द करने के लिए पटना हाईकोर्ट के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने से इनकार करने के खिलाफ दायर अपील को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की पीठ ने यह फैसला दिया।

क्या था यह पूरा मामला ?

अपीलकर्ताओं को बिहार के रजौली चेकपोस्ट पर बिहार के आबकारी दल द्वारा बिहार उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम 2016 की धारा 53 (ए) के तहत आरोपित किया गया था।अपीलकर्ता झारखंड के गिरिडीह से यात्रा कर रहे थे जहां वो रोटरी क्लब की बैठक में भाग लेने गए थे।

चार्जशीट को रद्द करने के लिए दी गयी दलीलें

चार्जशीट को रद्द करने के लिए उनकी 2 दलीलें थीं :

• धारा 53 (ए), जो सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर सजा देती है, इस मामले में लागू नहीं होगी क्योंकि निजी कार सार्वजनिक स्थान नहीं है।

• झारखंड में शराब के सेवन के लिए बिहार कानूनों के तहत उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता है।

'सार्वजनिक स्थान' की वैधानिक परिभाषाओं के आधार पर पहली दलील हुई खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2016 और बिहार निषेध और निष्कासन अधिनियम 2016 के तहत 'सार्वजनिक स्थान' की वैधानिक परिभाषाओं के आधार पर उनकी पहली दलील को खारिज कर दिया।

बिहार आबकारी (संशोधन) अधिनियम में "पब्लिक प्लेस"

बिहार आबकारी (संशोधन) अधिनियम "पब्लिक प्लेस" की धारा 2 (17 ए) के अनुसार "किसी भी स्थान पर, जिसकी जनता के पास पहुंच हो चाहे वह अधिकार के रूप में हो या न हो। कोर्ट के अनुसार परिभाषा में मुख्य शब्द "पहुंच" है। किसी भी स्थान पर जनता की पहुंच है, चाहे वह अधिकार के रूप में हो या नहीं, एक सार्वजनिक स्थान है।

यह कहा गया कि सार्वजनिक सड़क पर निजी वाहन तक पहुंच हो सकती है। न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि ब्लैक 'लॉ डिक्शनरी में' एक्सेस 'को "अधिकार, अवसर या एंट्री, एप्रोच, या कोर्ट में एक्सेस के साथ संवाद करने की क्षमता" के रूप में परिभाषित किया गया है।

जस्टिस भूषण द्वारा 'सार्वजनिक स्थान' को लेकर दिया गया मत

"जब निजी वाहन सार्वजनिक सड़क से गुजर रहा होता है तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जनता के पास उस तक कोई पहुंच नहीं है। यह सही है कि सार्वजनिक निजी वाहन तक पहुँच अधिकार के रूप में नहीं हो सकती लेकिन निश्चित रूप से सार्वजनिक सड़क होने पर निजी वाहन से संपर्क करने का अवसर होता है। इसलिए हम उस दलील से सहमत नहीं हैं कि जिस वाहन में अपीलार्थी यात्रा कर रहे थे वह 'सार्वजनिक स्थान' की परिभाषा से आच्छादित नहीं है जैसा कि बिहार उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 2 (17 ए) में परिभाषित किया गया है," जस्टिस भूषण द्वारा अपने लिखित निर्णय में कहा गया।

पीठ ने आगे कहा:

"बिहार उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा लाई गई धारा 2 (17A) की परिभाषा में सार्वजनिक साधनों का मूल्यांकन यह भी दर्शाता है कि सार्वजनिक साधनों और निजी साधनों के बीच का अंतर वैधानिक संशोधन में किया गया था। हम इस प्रकार ऐसा नहीं कर सकते कि अपीलार्थी के लिए दी गई दलील को स्वीकार करें कि निजी साधन को धारा 2 (17 ए) में निहित 'सार्वजनिक स्थान' की परिभाषा से बाहर रखा जाएगा।"

शीर्ष अदालत ने इस मामले में इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 की धारा 2 (53) के तहत 'सार्वजनिक स्थान' की परिभाषा में सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के परिवहन के साधन शामिल हैं।

"बिहार में नशे में पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है दंडित"

अपीलकर्ताओं का दूसरा तर्क यह था कि धारा 53 (ए) के तहत केवल बिहार के भीतर शराब के सेवन को दंडनीय अपराध बनाया गया है।

इस संबंध में पीठ ने कहा कि बिहार निषेध और आबकारी अधिनियम 2016 ने अपराध का एक नया वर्ग बनाया है। इसकी धारा 37 (बी) बिहार में किसी को भी "नशे में" पाए जाने पर दंडित करती है।

"बिहार निषेध और आबकारी अधिनियम, 2016 के अनुसार यहां तक ​​कि कोई व्यक्ति बिहार राज्य के बाहर शराब का सेवन करता है और बिहार के क्षेत्र में प्रवेश करता है और नशे में या नशे की हालत में पाया जाता है तो उस पर धारा 37 (बी) के तहत अपराध का आरोप लगाया जा सकता है," कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा।

482 के तहत कार्यवाही की अपील में नहीं तय किया जा सकता ऐसा मामला

हालांकि अदालत ने कहा कि यह एक तथ्य है जिसे सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कार्यवाही की अपील में तय नहीं किया जा सकता इसलिए इस अपील को खारिज कर दिया गया और अपीलकर्ताओं को दूसरे मुद्दे पर मजिस्ट्रेट के पास आरोपमुक्त करने के लिए अर्जी दाखिल करने की स्वतंत्रता दे दी गई।


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