'आपको रजिस्ट्री के सामने अधिक प्रेरक कौशल का उपयोग करना होगा': जस्टिस गवई ने मामले की तत्काल लिस्टिंग की मांग करने वाले वकील से कहा

Update: 2022-06-01 07:15 GMT

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई ने बुधवार को हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की कि वकील को मामले की तत्काल लिस्टिंग के लिए रजिस्ट्री के समक्ष अधिक प्रेरक कौशल का उपयोग करना पड़ सकता है।

जस्टिस गवई ने वकील से कहा,

"हम आपको सर्कुलेशन दे रहे हैं। अब आपको रजिस्ट्री को राजी करना होगा। आपको अपने प्रेरक कौशल का इस्तेमाल यहां से ज्यादा वहां करना होगा।"

जस्टिस गवई ने वकील के मामले की तत्काल लिस्टिंग की मांग करने पर कहा।

जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं।

उन्होंने मंगलवार को टिप्पणी की थी कि अवकाश पीठों के पास मामलों को सूचीबद्ध करने और आवंटित करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्रशासनिक शक्तियां नहीं हैं। उन्होंने वकील की इस दलील का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की कि पीठ द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देश के बावजूद मामला सूचीबद्ध नहीं किया गया।

जस्टिस गवई ने कहा,

"हमने हाईकोर्ट में इस कठिनाई का सामना कभी नहीं किया। हाईकोर्ट में अवकाश न्यायाधीश को प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए भी सभी उद्देश्यों के लिए न्यायाधीश होना पड़ता है। यहां हम रजिस्ट्री द्वारा नियंत्रित होते हैं। यदि यह हमें आवंटित किया जाता है तो हम इसे दोपहर दो बजे भी सुनने के इच्छुक हैं। जब तक यह हमें आवंटित नहीं किया जाता है, हमारे हाथ बंधे हैं।"

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