पंजाब पंचायत चुनाव पर रोक नहीं लगाई जाएगी: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई

Update: 2024-10-15 06:29 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पंचायत चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। साथ ही कहा कि वह आज होने वाले चुनाव पर रोक नहीं लगाएगा।

कथित अनियमितताओं के आधार पर चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। हालांकि सीजेआई ने याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताते हुए कहा कि प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का मानना ​​था कि मतदान शुरू होने के बाद चुनाव पर रोक लगाने से गंभीर परिणाम होंगे और अराजकता फैल सकती है।

सीजेआई ने कहा,

"मतदान शुरू हो गया, मान लीजिए हम रोक लगाते हैं तो अराजकता फैल जाएगी। मामला सूचीबद्ध हो जाएगा, लेकिन हम चुनाव पर रोक नहीं लगा रहे हैं।"

वकील ने जब 'स्थिति की असामान्यता' पर जोर दिया तो सीजेआई ने टिप्पणी की:

"लेकिन यह लोकतंत्र में भी असामान्य है, जहां हम चुनावों को महत्व देते हैं। आप चुनाव याचिका में चुनौती दे सकते हैं। कल कोई कहेगा कि मतदान शुरू होने के बाद संसदीय चुनाव पर रोक लगा दी जाए, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं?"

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को चुनावों पर अपनी पिछली रोक हटा ली और नामांकन प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली लगभग 1000 याचिकाओं को खारिज कर दिया।

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