"आप आखिरी मिनट में क्यों आए?" सुप्रीम कोर्ट ने IIT-JEE (एडवांस्ड) 2022 के लिए एक बार छूट की मांग वाली याचिका खारिज की

Update: 2022-08-26 10:03 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने एक IIT-JEE उम्मीदवार की रिट याचिका को खारिज करते हुए पूछा कि "आप अंतिम समय पर क्यों आ रहे हैं?"

COVID-19 प्रभावित उम्मीदवारों के छूट नीति में संशोधन के कारण, उम्मीदवार ने IIT-JEE (एडवांस्ड) 2022 परीक्षा में बैठने के लिए एक बार की छूट मांगी थी।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने पूछा कि क्या याचिका अन्य मामलों के समान है, जिसमें IIT-JEE परीक्षा से संबंधित विभिन्न राहत की मांग की गई थी।

बेंच ने कहा, "अगर हम पाते हैं कि यह (याचिका के साथ टैग अन्य याचिकाओं से) अलग नहीं है, तो हम इसे खारिज करेंगे। हमारे समय का भी मूल्य है!"

याचिकाकर्ता का मामला था कि COVID-19 के कारण पैदा व्यवधानों और कठिनाइयों के आलोक में, IIT के ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड ने कुछ श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए JEE (एडवांस्ड) 2022 के लिए एक बार विशेष उपाय छूट की घोषणा की थी। हालांकि, उन्हें उक्त राहत नहीं दी गई।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसने असाधारण कष्टों का सामना किया था। COVID 19 वायरस कारण उसकी पिता की मृत्यु हो गई, जिससे उसकी पारिवारिक आय 59,000 प्रति वर्ष तक रह गई, जिसे उत्तरदाताओं द्वारा पूर्वोक्त छूट के दायरे में शामिल नहीं किया गया है।

उस संशोधन के संदर्भ में, जो उम्मीदवार JEE (मेन्स) 2020 और 2021 को पास करने में विफल रहे, उन्हें JEE (एडवांस्ड) में बैठने की अनुमति दी गई है, बशर्ते वे मेन्स 2022 क्वालिफाई करें।

हालांकि, याचिकाकर्ता JEE (एडवांस्ड) 2020 और 2021 में फेल हो गया, लेकिन उसे समान लाभ नहीं दिया गया। वह JEE [मेन्स] 2020 और 2021 में उत्तीर्ण रहा था।

सबमिशन को नोट करने से पहले बेंच ने पूछा,

"आप अंतिम समय में क्यों आए?..... आप सभी जानते थे कि आपको COVID-19 है।" 

एडवोकेट ने तर्क दिया कि JEE (मुख्य) उम्मीदवारों के लिए तीन प्रयास दिए जाते हैं। लेकिन वह JEE (मेन्स) की परीक्षा पास करने के बावजूद परीक्षा देने का प्रयास नहीं कर सका।

"भेदभाव कैसे हो सकता है?", उन्होंने पूछा।

लेकिन बेंच इस मामले में दखल देने की इच्छुक नहीं थी।

"यह एक नीतिगत सवाल है। हम सुनवाई नहीं कर रहे हैं। खारिज कर दिया।"

कोर्ट ने एक अन्य याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें एक अभ्यर्थी की दुर्दशा को उजागर किया गया था, जो तकनीकी खराबी के कारण परीक्षा के 50 प्रश्नों को अटैम्‍प्ट नहीं कर सका।

सुनवाई के दौरान बेंच ने मौखिक रूप से पूछा,

"आप शुक्रवार को आ रहे हैं जब परीक्षा रविवार को है। आप 5 अगस्त और अब के बीच क्या कर रहे थे?

कोर्ट ने आगे कहा कि वह केवल इसलिए याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकता क्योंकि वहां एक अत्यावश्यकता है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट ने कहा कि वह 50 प्रश्नों को अटैम्‍प्ट नहीं कर सके। मैं JEE एडवांस का प्रयास नहीं कर सकता। इस बिंदु पर, पीठ ने दोहराया, "आप हाईकोर्ट जा सकते थे"।

अदालत ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की छूट देते हुए याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: एस हिममावती और अन्य बनाम नेशनल टे‌स्टिंग एजेंसी और अन्य | SLP(C) 14546/2022, इशिका शरद गजभिये और अन्य बनाम नेशनल टे‌स्टिंग एजेंसी और अन्य WP (C) 661/2022

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