क्या नोटबंदी ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया, इसकी वैधता तय करने के लिए प्रासंगिक नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साल 2016 में केंद्र सरकार द्वारा की गई नोटबंदी को सही ठहराते हुए कहा कि यह सवाल कि क्या नोटबंदी ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया है, इसकी वैधता तय करने के लिए यह प्रासंगिक नहीं है।
पांच जजों की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने अन्य चार जज जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन के फैसले से असहमति जताई।
जस्टिस गवई ने कहा,
"यह प्रासंगिक नहीं है कि तय उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है या नहीं। क्या आवश्यक है कि एक उद्देश्य होना चाहिए जो उचित उद्देश्यों से किया गया हो और उद्देश्यों के साथ उचित संबंध होना चाहिए।"
जस्टिस नागरत्ना ने असहमति जताते हुए कहा,
"यह भी रिकॉर्ड में लाया गया है कि विमुद्रीकृत मुद्रा नोटों के मूल्य का 98% बैंक नोटों के लिए बदल दिया गया है जो एक कानूनी निविदा बनी हुई है। बैंक नोटों की एक नई 2000 रुपये की सीरीज भी बैंक द्वारा जारी किया गया था। इससे पता चलता है कि यह उद्देश्य स्वयं उतना प्रभावी साबित नहीं हो सकता था जितना कि इसकी मांग की गई थी। हालांकि, यह अदालत बताए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रभावशीलता के आधार पर एक कानून की वैधता पर अपना निर्णय नहीं देती है।“
बहुमत के फैसले में कहा गया कि 8 नवंबर, 2016 के फैसले की प्रक्रिया में कोई गलती नहीं थी। साथ ही फैसले ने आनुपातिकता के चार-आयामी टेस्ट को संतुष्ट किया।
कोर्ट ने कहा,
"हम पाते हैं कि तीन उद्देश्य (काले धन, आतंक-वित्तपोषण और नकली मुद्राओं पर अंकुश लगाना) उचित उद्देश्य हैं। हमने माना है कि उद्देश्यों के साथ एक उचित संबंध था। जहां तक वैकल्पिक उपायों से संबंधित तीसरे टेस्ट का संबंध है, हमने माना है कि विमुद्रीकरण द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए वैकल्पिक उद्देश्य नहीं हो सकते हैं। चौथा यह है कि क्या इन उद्देश्यों के महत्व और संवैधानिक अधिकारों की सीमाओं के बीच उचित संबंध था। इन चार टेस्ट को लागू करते हुए हमने माना है कि आनुपातिकता के सिद्धांत द्वारा कार्रवाई को प्रभावित नहीं किया जा सकता है।"
कोर्ट का फैसला
1. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) के तहत केंद्र सरकार को उपलब्ध शक्ति का प्रयोग बैंक नोटों की सभी सीरीज के लिए किया जा सकता है। केवल इसलिए कि पहले दो मौकों पर विमुद्रीकरण पूर्ण विधानों के माध्यम से किया गया था, यह नहीं माना जा सकता है कि ऐसी शक्ति आरबीआई अधिनियम की धारा 26 (2) के तहत केंद्र सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।
2. आरबीआई अधिनियम की धारा 26(2) अत्यधिक प्रतिनिधिमंडल के लिए प्रदान नहीं करती है क्योंकि इसमें एक अंतर्निहित सुरक्षा है कि केंद्रीय बोर्ड द्वारा सिफारिश के माध्यम से ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना है। इस प्रकार, धारा 26(2) उक्त आधार पर निरस्त किये जाने योग्य नहीं है।
3. दिनांक 8 नवंबर 2016 का फैसला लेने की प्रक्रिया में किसी भी तरह की गलती नहीं थी।
4. दिनांक 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना आनुपातिकता के टेस्ट को संतुष्ट करती है और उक्त आधार पर खारिज नहीं की जा सकती।
5. नोटों के आदान-प्रदान के लिए प्रदान की गई अवधि को अनुचित नहीं कहा जा सकता है।
6. भारतीय रिजर्व बैंक के पास 2017 अधिनियम की धारा 4(2) के तहत धारा 3 और 4(1) के प्रावधानों के अलावा धारा 4(1) के तहत जारी अधिसूचना की अवधि से परे विमुद्रीकृत नोटों को स्वीकार करने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है।
जस्टिस नागरत्न ने नोटबंदी को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि घोषणा केवल संभावित रूप से संचालित होगी और पहले से की गई किसी भी कार्रवाई को प्रभावित नहीं करेगी। चूंकि अधिसूचना पर कार्रवाई की गई है, यथास्थिति को बहाल नहीं किया जा सकता है और इसलिए याचिकाओं में कोई राहत नहीं दी जा सकती है।