'परम बीर सिंह कहां हैं?' सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फरार अधिकारी को उसके ठिकाने का पता चलने तक कोई सुरक्षा नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह के ठिकाने के बारे में पूछताछ की। उन्हें हाल ही में मुंबई के एक मजिस्ट्रेट ने जबरन वसूली के एक मामले में पेश नहीं होने के बाद भगोड़ा घोषित किया है।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ परम बीर सिंह द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार कर रही थी। इन याचिकाओं में उनके खिलाफ दायर भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के मामलों में सुरक्षा की मांग की गई।
न्यायमूर्ति कौल ने मामले की सुनवाई के तुरंत बाद सिंह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बेल से पूछा,
"आप कहां हैं? क्या आप देश में हैं? देश के बाहर।"
वरिष्ठ वकील ने उत्तर दिया कि प्रश्नों का उत्तर केवल दाखिल करने वाले वकील द्वारा ही दिया जा सकता है। एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड ने पीठ को बताया कि याचिकाएं सिंह के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा दायर की गई।
न्यायमूर्ति कौल ने कहा,
"आप किसी भी जांच में शामिल नहीं हुए हैं। यदि आप विदेश में बैठे हैं और न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं ... हमारा संदेह गलत हो सकता है ... यदि न्यायालय केवल एक अनुकूल आदेश देता है तो वह वापस आ जाएगा। ऐसा हो सकता है।"
पीठ ने कहा कि जब तक उसके ठिकाने का पता नहीं चल जाता, तब तक उसे कोई सुरक्षा नहीं दी जा सकती।
न्यायमूर्ति कौल ने कहा,
"जब तक हमारे सवाल का जवाब नहीं आता तब कोई सुरक्षा नहीं, सुनवाई नहीं। हमे बताएं कि आप कहां हैं?"
इसके बाद वकील ने निर्देश प्राप्त करने के लिए सोमवार तक का समय मांगा। तदनुसार, याचिकाओं को सोमवार को पोस्ट किया गया।