पश्चिम बंगाल सरकार ने टीएमसी नेता तपन दत्ता की हत्या की सीबीआई जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

Update: 2022-07-01 08:13 GMT

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उक्त आदेश में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता तपन दत्ता की हत्या की जांच सीआईडी, पश्चिम बंगाल से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने को कहा गया है।

हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस की बल्ली जगचा ब्लॉक इकाई के तत्कालीन उपाध्यक्ष दत्ता की 6 मई, 2011 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ब्लॉक इकाई 750 एकड़ की आर्द्रभूमि को भरने से रोकने के लिए आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, जब दत्ता की हत्या हुई।

इसके बाद राज्य ने हत्या के मामले में सीआईडी ​​जांच का आदेश दिया। मृतक टीएमसी नेता की विधवा प्रतिमा दत्ता ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। दत्ता ने आरोप लगाया गया कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, अरूप रॉय उसके पति की हत्या की साजिश में शामिल है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने अपील का उल्लेख किया।

अदालत को अवगत कराया गया कि हाईकोर्ट ने 10 साल बाद याचिका का निपटारा करते हुए जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। मामले में लोक अभियोजक को भी बदल दिया गया। तदनुसार, 'गंभीर अत्यावश्यकता' का हवाला देते हुए मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की प्रार्थना की गई।

मामले को तत्काल आधार पर सूचीबद्ध करने पर सहमति जताते हुए पीठ ने टिप्पणी की कि मामले की सुनवाई अगले सप्ताह या चार या पांच जुलाई को होगी।

आक्षेपित निर्णय

कलकत्ता हाईकोर्ट के जज राजशेखर मंथा ने कहा कि राज्य पुलिस पर कुछ व्यक्तियों और उनके नापाक कार्यों को बचाने के लिए दबाव से इनकार नहीं किया जा सकता।

तदनुसार, उन्होंने रेखांकित किया,

"इस अदालत का विवेक इस संदेह से मुक्त नहीं है कि विचाराधीन हत्या प्रतिद्वंद्विता और साजिश का परिणाम हो सकती है। हो सकता है कि पीड़ित भारी मौद्रिक और/या राजनीतिक लाभ में बाधा डाल रहा हो। ऐसे व्यक्ति राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हैं और अच्छी तरह से सत्ता से जुड़ा हुआ है। निष्पक्ष और प्रभावी जांच वास्तव में मामले की कड़ियां खोल सकती है, या प्रभावशाली व्यक्तियों की किसी भी संभावित भूमिका को उजागर कर सकती है। इसलिए राज्य पुलिस और जांच एजेंसियों पर कुछ व्यक्तियों और उनके नापाक कार्यों को बचाने के लिए दबाव से इनकार नहीं किया जा सकता। पीड़ित परिवार और आम जनता में विश्वास जगाने के लिए वर्तमान मामले में जांच और अभियोजन एजेंसी को बदलना भी आवश्यक है।"

जस्टिस मंथा ने आगे कहा था कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सीआईडी, पश्चिम बंगाल द्वारा वर्तमान मामले में जांच अधूरी रही है।

यह देखते हुए कि जांच और मुकदमे में जनता में विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है, अदालत ने टिप्पणी की थी,

"याचिकाकर्ता की दलीलों और आशंकाओं को इस प्रकार सही ठहराया गया है। राज्य की एजेंसियां ​​स्पष्ट रूप से अपराध की प्रभावी जांच करने और वास्तविक दोषियों को पकड़ने में विफल रही हैं। इस प्रकार, जांच और ट्रायल में जनता का विश्वास पैदा करने की तत्काल आवश्यकता है, जो जांच एजेंसी में बदलाव के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करता है।"

आगे कहा गया कि राज्य के कार्यकारी नियंत्रण से जांच और अभियोजन दोनों की स्वतंत्रता 'प्रभावशाली व्यक्तियों' से जुड़े अपराधों में सार्वजनिक आंकड़ों की तरह अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक हो जाती है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि इस तरह के सार्वजनिक आंकड़ों पर भारी नियंत्रण और प्रभाव होता है, जो जांच और अभियोजन को प्रभावित कर सकता है। परिणामस्वरूप मामले की दिशा प्रभावित हो सकती है।

न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि अभियोजक द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने और पर्याप्त रूप से गवाहों से पूछताछ करने में प्रदर्शित ढिलाई दर्शाती है कि अभियोजक अपने कर्तव्यों का पर्याप्त रूप से निर्वहन करने में विफल रहा है।

यह मानते हुए कि अभियोजन एजेंसी में बदलाव अनिवार्य है, न्यायालय ने आगे कहा,

"शक्तिशाली और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों की संभावित भागीदारी को देखते हुए अभियोजन को किसी भी राज्य या राजनीतिक प्रभाव की पहुंच से दूर रखा जाना चाहिए। इस न्यायालय का विचार है कि अभियोजन या अभियोजन एजेंसी में बदलाव महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। सुनिश्चित करें कि मामले में सच्चाई सामने आए।"

तदनुसार, हाईकोर्ट ने सीआईडी ​​पश्चिम बंगाल को तुरंत सीबीआई को जांच सौंपने का निर्देश दिया और संबंधित ट्रायल कोर्ट को छह महीने की अवधि के भीतर मुकदमे को पूरा करने का आदेश दिया।

पश्चिम बंगाल सरकार ने टीएमसी नेता तपन दत्ता की हत्या की सीबीआई जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

Tags:    

Similar News