वर्चुअल कोर्ट खुली अदालतों के लिए "विरोधात्मक'" नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई का बचाव किया
COVID-19 महामारी के कठिन समय के दौरान नए युग के वर्चुअल कोर्ट रूम सिस्टम द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट की सुनवाई को विकसित करने की प्रचलित प्रथा के बचाव में सामने आया है।
हाल ही में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने देश के मुख्य न्यायाधीश को लॉकडाउन के दौरान वर्चुअल सुनवाई जारी रखने के खिलाफ सलाह दी थी, जिसमें कहा गया था कि यह "ओपन कोर्ट रूम प्रैक्टिस" और न्यायिक पारदर्शिता को प्रभावित करता है।
आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा है कि मामलों का निपटारा करने की प्रक्रिया "ओपन कोर्ट" की मांग नहीं करती है।
यह कहा गया है कि खुली अदालत, अपने भौतिक अस्तित्व में, ऐसे समय में विकसित हुई थी जब तकनीक उतनी उन्नत नहीं थी। हालांकि, नए युग में जहां तकनीक ने हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित किया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्चुअल कोर्ट रूम किसी भी तरह से खुले कोर्ट सिस्टम के लिए " विरोधात्मक " हैं।
"क्या यह रेखांकित करने की आवश्यकता है कि पारंपरिक ओपन कोर्ट प्रणाली, अपनी शारीरिक अभिव्यक्ति में, और नए युग के वर्चुअल कोर्ट सिस्टम एक दूसरे के लिए विरोधी नहीं हैं; इसके विपरीत, दोनों प्रणालियां निश्चित रूप से सह-अस्तित्व में हो सकती हैं, जहां मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनज़र, यह गुणवत्तापूर्ण न्याय प्रदान करती हैं; शनिवार को जारी एक विस्तृत नोट में ये कहा गया है।
न्यायालयों के 'खुलापन' पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ये प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण है, ताकि एक निष्पक्ष और समान सहायक प्रक्रिया के 'नियम कानून' का पालन किया जाए और मामलों का निपटारा कर इसे हासिल किया जा सके।
उसी के लिए, न्यायालय परिसर में वकीलों, वादियों और मीडिया प्रतिनिधियों की उपस्थिति की अनुमति है। शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि अब वर्चुअल कोर्ट रूम के माध्यम से इसे सुरक्षित कर लिया गया है, इसलिए ओपन कोर्ट प्रणाली की तरह कोर्ट
रूम में पक्षकारों और / या मीडिया की "शारीरिक उपस्थिति" की अनिवार्यता नहीं है।
नोट के अनुसार, एक ओपन कोर्ट के लिए अनिवार्य है (i) सभी पक्षों का सुनवाई के लिए प्रवेश; (ii) पक्ष या उनके कानूनी प्रतिनिधियों को सुनवाई में भाग लेने का अधिकार; और (iii) जनता और मीडिया के लिए अदालत की सुनवाई और उनके परिणाम तक पहुंच
सुप्रीम कोर्ट ने कहा,
'यदि एक' ओपन कोर्ट 'प्रणाली के तीन नियमों को वर्चुअल उपस्थिति और संचार के माध्यम से सुरक्षित और सुनिश्चित किया जा सकता है, तो वर्चुअल कोर्ट की कार्यक्षमता को खुली अदालत की क्षमता से कम कहा जा सकता है।'
यह जोड़ा गया,
"यह तर्क कि आम जनता के लिए सुनवाई नहीं हो रही है, ये नहीं कहा जा सकता है, महामारी से पहले भी, आम जनता की पहुंच की अनुमति नहीं दी जा रही थी और इसे विनियमित किया गया था ताकि बार के सदस्यों को कोई असुविधा न हो, और सुरक्षा के खतरों को कम किया जा सके और इसके बजाय, मीडिया के सदस्यों को सार्वजनिक प्रतिनिधियों के रूप में, प्रत्येक कोर्ट रूम में पहुंच दी जा रही थी। "
वर्चुअल कोर्ट रूम में " ओपन एक्सेस" की पेशकश नहीं करने की धारणा को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सूचित किया,
"वर्तमान में वर्चुअल कोर्ट प्रणाली के तहत, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, वकील और वरिष्ठ वकील द्वारा इंगित वादियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक के साथ दूरस्थ बिंदुओं से जुड़ने के लिए प्रदान किया जाता है। वे वर्चुअल कोर्ट की कार्यवाही के दौरान पार्टी और बेंच दोनों को एक साथ सुनने, देखने और प्रतिक्रिया करने में सक्षम हैं।
...पीठ द्वारा सुनवाई किए जा रहे एक मामले के पक्षकारों और उनके संबंधित वकीलों के अलावा, उन पक्षकारों और / या वकीलों को जिन्हें अपने मामलों की बारी का इंतजार है।
उन्हें भी 'वस्तुतः' पहले से शामिल किया जाता है , और वास्तव में संभव तरीके से भौतिक न्यायालय की तरह ही वो सुनवाई के गवाह बनते हैं।भले ही आभासी स्क्रीन पर, उनके सामने मामलों की लाइव कार्यवाही होती है।
सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट परिसर में पक्षकारों के लिए स्थापित वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग रूम में रजिस्ट्री द्वारा एक विशेष देखने की सुविधा प्रदान की गई है, जहां मीडिया के लोगों, जनता के प्रतिनिधियों के रूप में, को उपयोग की अनुमति है और वो वर्चुअल कोर्ट के समक्ष रखे जाने वाले मामलों में सभी की कार्यवाही देख सकते हैं। लगभग सभी मामलों की कार्यवाही, साथ ही उनके परिणामों को मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट किया जा रहा है। "
ऐसे मामलों की स्थिति के मद्देनजर, शीर्ष अदालत ने कहा
"ये घटनाक्रम इस बात का गवाह है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्चुअल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही शब्द के हर अर्थ में खुली है, दोनों शारीरिक और आभासी रूप से, सिवाय इसके कि माननीय बेंच के समक्ष कोर्ट-रूम में एक ही छत के नीचे एक ही समय में सभी पक्षकारों /वकीलों / मीडिया के लोगों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। "
यह कहा गया कि 'ओपन कोर्ट' की सुनवाई के लिए अपनी शारीरिक उपस्थिति के लिए किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।
"ओपन कोर्ट प्रणाली में जनता के लिए प्रवेश का किसी भी तरीके से ये मतलब नहीं है कि बड़े पैमाने पर जनता के सदस्यों के लिए असीमित और अनियंत्रित प्रवेश कोर्ट के भीतर दिया जाना है ताकि वो इसके कामकाज को देखे और / या उनके द्वारा मान्य हो।
सार्वजनिक स्थानों के रूप में कानून के न्यायालय, एक से अधिक मायनों में, सार्वजनिक पार्क या ऐसे अन्य सार्वजनिक स्थानों / रिक्त स्थान से भिन्न होते हैं।"
सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार निम्नलिखित तरीके से कहा :
(1) खुली अदालत अपने आप में एक अंत नहीं है, बल्कि निष्पक्ष अधिनिर्णय के लिए एक माध्यम है;
(2) खुली अदालत की सुनवाई को पूर्ण अधिकार का मामला नहीं माना जा सकता है;
(3) ओपन कोर्ट में वादकारियों और जनता, और / या उनके प्रतिनिधियों तक पहुंच की आवश्यकता है, लेकिन किसी भी जगह पर एक साथ उनकी शारीरिक उपस्थिति नहीं की आवश्यकता नहीं है ;
(4) ओपन कोर्ट, इसके भौतिक अर्थ में
सिस्टम के वैकल्पिक मॉडल हो सकते हैं
1 मई, 2020 तक, सुप्रीम कोर्ट ने 297 जुड़े मामलों के अलावा 538 मामलों की सुनवाई की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित 22 दिनों की सुनवाई में, शीर्ष अदालत की 116 पीठों ने 57 CAV मामलों में और 268 जुड़े मामलों में निर्णय सुनाए।
इस डेटा की तुलना विदेशी न्यायालयों में अदालतों की उपलब्धियों के साथ करने पर, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा,
"भारतीय गणराज्य की न्यायपालिका दुनिया भर में सबसे मजबूत और प्रगतिशील न्यायिक संस्थानों में से एक के रूप में जानी और पहचानी जाती है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन और सेवा करती है।
विभिन्न न्यायपालिकाओं के उपरोक्त डेटा से संकेत मिलता है कि कुछ COVID-19 संक्रमण के प्रसार से लड़ने के लिए लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के मानदंड, के साथ प्रबंधन करने में उतने सक्षम नहीं हैं जितना कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग समान परिस्थितियों में होने के बावजूद बहुत कम संसाधनों के साथ किया है। "
अंत में, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि न्याय "चम्मच से खिलाया" नहीं जा सकता।
यह निष्कर्ष निकाला कि
"न्याय वितरण, यहां तक कि हितधारकों के दरवाज़े पर लाने के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों को अपनी भूमिका और कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता होती है। वर्चुअल कोर्ट सिस्टम के फायदे, विशेष रूप से कोर्ट के समक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वादियों और वकीलों द्वारा बचाई गई ऊर्जा, समय और धन बहुमूल्य है, जो चीजों की योजना में निर्धारित और आवश्यक है और ये गेम-चेंजर भी हो सकते हैं।"