वेदांता ने ऑक्सीजन उत्पादन के लिए स्टरलाइट प्लांट फिर से खोलने की सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी

Update: 2021-04-22 09:04 GMT

कॉपर निर्माता वेदांता लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक तत्काल आवेदन दिया है, जिसमें उसने तमिलनाडु में अपने संयंत्र को फिर से खोलने की अनुमति मांगी है - जिसे पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के लिए बंद कर दिया गया है - यह कहते हुए कि वह COVID की चपेट में आए देश को चिकित्सा ऑक्सीजन के मुक्त उत्पादन में मदद करना चाहता है।

वेदांता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने आज भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के समक्ष मामले का उल्लेख किया।

केंद्र सरकार ने वेदांत के अनुरोध का समर्थन किया। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देश को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है।

एसजी ने कहा,

"वेदांता को केवल स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन के निर्माण के लिए इसे चालू करने की अनुमति दी जाए।"

साल्वे ने कहा कि अगर अनुमति मिल जाती है, तो वेदांता 5-6 दिनों के भीतर ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू करने में सक्षम हो जाएगा, जिससे कई लोगों के जीवन को बचाने में मदद मिलेगी।

तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि उन्हें आज सुबह ही आवेदन प्राप्त हुआ और अगले सप्ताह के लिए समय मांगा।

उन्होंने यह भी कहा कि पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए संयंत्र को बंद कर दिया गया था और तमिलनाडु में लोगों के बीच कंपनी के संबंध में विश्वास की बहुत कमी है।

सीजेआई ने कहा कि अगर वह ऑक्सीजन उत्पादन के लिए कंपनी की याचिका में बाधा डाल रहे हैं तो वह तमिलनाडु सरकार के रुख की सराहना नहीं करते।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा,

"इस समय पर्यावरणीय विचारों की तुलना में मानव जीवन अधिक महत्वपूर्ण है।"

सीजेआई ने कहा कि आवेदन को सुनवाई के लिए कल सूचीबद्ध किया जाएगा।

पिछले साल दिसंबर में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अगुवाई वाली पीठ) ने वेदांता द्वारा इस योजना को फिर से खोलने की अनुमति देने के लिए की गई अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया था। इसी मांग के साथ कंपनी द्वारा किए गए एक दूसरे आवेदन को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में खारिज कर दिया था।

कंपनी ने अगस्त 2020 के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की थी जिसने वेदांता को कॉपर प्लांट को फिर से खोलने की याचिका को खारिज कर दिया और इसे बंद करने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा था।

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