"हमें अपील की जा रही है": सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल से अधिक समय से जेल की सजा काट रहे एक अंडर ट्रायल मामले में जमानत दी

Update: 2021-01-20 07:32 GMT

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 18 जनवरी 2021 (सोमवार) को एक अंडर ट्रायल में जमानत दी, जो कि साल 2009 में दर्ज एक अपराध के मामले में 12 साल से अधिक समय से जेल में है।

जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी ने एक हत्या के मामले में अभियुक्त राकेश मिश्रा को जमानत देते हुए कहा कि,

"हमें यह देखने के लिए अपील की जाती है कि अपीलकर्ता 12 साल से अधिक समय से एफआईआर नंबर 226 द्वारा दर्ज अपराध के संबंध में जेल में है और मुकदमा अभी भी समाप्त नहीं हुआ है।"

पीठ ने 'न्याय के हित' को देखते हुए निर्देश दिया कि,

"ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए उसे ऐसे नियमों और शर्तों पर जमानत दी जाए, जैसा उल्लेखित है। कोर्ट ने आगे ट्रायल कोर्ट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ट्रायल, आदेश की कॉपी प्राप्त होने के छह महीने से अधिक समय बाद संपन्न न हो।"

सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर विचार कर रही था । इस याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट से उसके पिता की मौत हो जाने के चलते जमानत की मांग गई थी। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका का निपटारा करते केवल चार घंटे तक के लिए पुलिस एस्कॉर्ट के तहत वटगंज की जगह का दौरा करने की अनुमति दी और जमानत देने से इनकार कर दिया।

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