Udaipur Files Movie : सुप्रीम कोर्ट कल करेगा रिलीज़ पर रोक बढ़ाने पर फैसला

Update: 2025-07-24 10:34 GMT

विवादित फिल्म "उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर" से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (24 जुलाई) को कहा कि वह फिल्म पर आपत्ति जताने वाले पक्षों से केंद्र के उस आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहेगा, जिसमें छह संपादनों के साथ फिल्म को मंजूरी दी गई थी।

जब तक पक्षकार हाईकोर्ट का रुख नहीं करते, तब तक फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाई जाए या नहीं, इस पर अदालत कल यानी शुक्रवार को फैसला करेगी। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और मोहम्मद जावेद (कन्हैया लाल हत्याकांड के एक आरोपी) फिल्म की रिलीज़ पर आपत्ति जताने वाले पक्ष हैं।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ दो याचिकाओं पर विचार कर रही थी - पहली, जावेद द्वारा दायर एक रिट याचिका, और दूसरी, फिल्म के निर्माताओं द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा इसकी रिलीज़ पर रोक के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका।

21 जुलाई को केंद्र सरकार ने न्यायालय को सूचित किया कि उसने फिल्म को दिए गए CBFC सर्टिफिकेशन में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं पर आदेश पारित किया। केंद्र के आदेश के अनुसार, एक्सपर्ट कमेटी ने फिल्म की विषयवस्तु में 6 बदलाव सुझाए और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उन्हें स्वीकार कर लिया था।

इन बदलावों में शामिल हैं - एक विस्तृत अस्वीकरण, जिसमें स्पष्ट किया गया कि फिल्म कलात्मक कृति है और यह किसी भी समुदाय की हिंसा या मानहानि का समर्थन नहीं करती, क्रेडिट कार्ड में बदलाव, सऊदी अरब शैली की पगड़ी वाले एआई-जनित दृश्य में संशोधन, "नूतन शर्मा" नाम को एक नए नाम से बदलना, नूतन शर्मा के उस संवाद को हटाना, जिसमें कहा गया कि उन्होंने धार्मिक ग्रंथों में जो लिखा है, वही कहा है, और हाफ़िज़ और मकबूल के पात्रों के बीच हुई बातचीत को हटाना।

इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने पक्षकारों को केंद्र के आदेश पर अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए समय दिया था।

Case Title:

(1) MOHAMMED JAVED Versus UNION OF INDIA AND ORS., W.P.(C) No. 647/2025

(2) JANI FIREFOX MEDIA PVT. LTD v. MAULANA ARSHAD MADANI AND ORS, SLP(C) No. 18316/2025

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