सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को CrPC 164 के तहत रेप पीड़िता के बयान की प्रति की अनुमति देने वाले फैसले को रद्द किया

Update: 2020-10-08 07:47 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता चिन्मयानंद को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत रेप पीड़िता के बयान की प्रमाणित प्रति लेने की अनुमति दी थी।

न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने आदेश को निर्धारित किया और कहा कि कानून की छात्रा द्वारा दायर अपील की अनुमति दी गई है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 7 नवंबर के आदेश को खारिज कर दिया गया है जिसमें चिन्मयानंद को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत पीड़िता के बयान की प्रमाणित प्रति देने के आदेश दिए गए थे।

पीठ ने कर्नाटक राज्य बनाम शिवन्ना के 2014 के मामले में निर्धारित दिशानिर्देशों की फिर से पुष्टि की। जिसमें यह आयोजित किया गया था:

"बलात्कार के अपराध से संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर, जांच अधिकारी सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने के उद्देश्य से पीड़िता को किसी भी मेट्रोपोलिटन / अधिमानतः न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के लिए तत्काल कदम उठाएगा। सीआरपीसी की धारा 164 के बयान की एक प्रति को एक विशिष्ट निर्देश के साथ तुरंत जांच अधिकारी को सौंप दिया जाना चाहिए कि धारा 164 के तहत दिए गए बयानों का किसी भी व्यक्ति खुलासा नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि सीआरपीसी की धारा 173 के तहत चार्जशीट/ रिपोर्ट दाखिल ना हो जाए।"

16 नवंबर, 2019 को, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने याचिका में नोटिस जारी किया था और विशेष अनुमति याचिका के अंतिम निपटान तक, दिए गए आदेश के संचालन पर रोक लगा दी थी।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि चार्जशीट दाखिल करने से पहले पीड़िता के बयान की कॉपी देने का इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश कानून के विपरीत है और इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं।

"उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण न केवल याचिकाकर्ता के मामले में बल्कि महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के सभी मामलों में प्रभावी होगा, जहां जांच के दौरान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़ितों के बयान की कॉपी की आपूर्ति के लिए दिशा निर्देश होगा जो अनुचित तरीके से अभियुक्त को एक लाभप्रद स्थिति में डाल देगा और अभियोजन पक्ष की जांच और मामले को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाएगा। इसलिए, इस माननीय न्यायालय के लिए उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करना और एक कैविएट जोड़ना बहुत आवश्यक है, कि पीड़िता के सीआरपीसी की धारा 164 के बयानों को तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक आरोप-पत्र दायर नहीं किया जाता और संबंधित अदालत द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता। "

सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़ित के बयान की प्रति प्राप्त करने के लिए एक पूर्व शर्त यह है कि आरोप पत्र दायर किया गया है और मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया है। सीआरपीसी के खंड 207 और 208, जो पुलिस रिपोर्ट, बयानों और दस्तावेजों की प्रतिलिपि की आपूर्ति पर विचार करते हैं और अभियुक्तों को अन्य दस्तावेजों की भी परिकल्पना करते हैं, वो भी यही कहते हैं।

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि राजू बनाम यूपी राज्य और अन्य 2012 लॉसूट (ऑल) 723,में दिए गए फैसले पर हाईकोर्ट का भरोसा त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यह 1973 में सीआरपीसी के संशोधन से पहले अपनाया गया एक दृष्टिकोण का संदर्भ था और आपराधिक न्यायशास्त्र ने तब से कई बदलाव देखे हैं।

याचिका के अनुसार, चिन्मयानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष दायर अपने आवेदन में कानून की छात्रा को प्रतिवादी नहीं बनाया था। हाईकोर्ट द्वारा सरकारी वकील की 'रियायत' के आधार पर यह आदेश पारित किया गया था कि यह बयान चिन्मयानंद को दिया जा सकता है।

याचिका में कहा गया,

"इस प्रकार आपराधिक विविध आवेदन को फास्ट ट्रैक मोड में अनुमति दी गई थी, सिर्फ दो दिनों में, वह भी निर्विरोध।"

याचिका के अनुसार, छात्रा ने सितंबर में एसआईटी को एक विस्तृत शिकायत की थी। हालांकि, उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, जिसके कारण वह इस संबंध में उच्च न्यायालय की निगरानी पीठ के पास गई थी।

"इस स्तर पर जब याचिकाकर्ता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होना बाकी है, अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के बयान की आपूर्ति से उसके मामले में अपरिवर्तनीय क्षति होगी और निष्पक्ष जांच को प्रभावित करेगा "

दरअसल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की निगरानी में बलात्कार के आरोपों की जांच के लिए नवीन अरोड़ा की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया था।

21 सितंबर, 2019 को चिन्मयानंद को एसआईटी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। चिन्मयानंद के खिलाफ जबरन वसूली के आरोपों में भी छात्रा पर मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि उसे 4 दिसंबर, 2019 को उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी।

3 फरवरी, 2020 को पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता को जमानत देते हुए जस्टिस राहुल चतुर्वेदी द्वारा एक आदेश पारित किया गया था। जमानत के आदेश में असामान्य अवलोकन इस आशय से किए गए थे कि संभोग सहमतिपूर्ण था और दोनों पक्ष "एक दूसरे का उपयोग कर रहे थे।"

20 फरवरी, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत देने के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

30 अप्रैल, 2020 को, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानून की छात्रा के उस आवेदन को खारिज कर दिया था जिसमें उसके बलात्कार के मामले की जांच और साथ ही उसके खिलाफ दायर किए गए जबरन वसूली मामले की भी जांच करने वाली एसआईटी की ओर से पक्षपात करने का आरोप लगाया गया था। 

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